नशे की खेप सहित पकड़े 2 आरोपियों को मिला इतने साल का कठोर कारावास

punjabkesari.in Wednesday, Oct 25, 2017 - 01:24 AM (IST)

ऊना: एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत कोर्ट नंबर-2 के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश अमन सूद ने 2 आरोपियों को दोषी पाते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है जबकि तीसरे नाबालिग आरोपी का केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। दोनों को 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने के आदेश हुए हैं जबकि जुर्माना न भरने पर 3 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले की जानकारी देते हुए उपजिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि पुलिस ने 7 जुलाई, 2015 को नंगल कलां के पास नाके के दौरान एक ट्रक को रोककर जांच की तो उसमें से 335 किलोग्राम चूरा-पोस्त बरामद हुआ। इस मामले में ट्रक चालक शुवेग सिंह निवासी चवाल जिला तरणतारण (पंजाब) व ट्रक मालिक जगत सिंह निवासी कोट कहलूर जिला बिलासपुर तथा एक नाबालिग युवक को गिरफ्तार किया था। सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत द्वारा उक्त सजा सुनाई गई है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News