विश्वविद्यालयों को दिए सख्त निर्देश, विद्यार्थियों को तय समय सीमा पर नहीं मिली डिग्री तो UGC करेगा कार्रवाई
punjabkesari.in Sunday, Jun 23, 2024 - 10:00 PM (IST)
शिमला (अभिषेक): उच्च शिक्षण संस्थानों से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को तय समय सीमा में डिग्री प्रदान करनी होगी। डिग्री प्रदान करने पर यूजीसी के नियमों का अनुपालना न करने पर संबंधित विश्वविद्यालयों/संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई अमल मेें लाई जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इसे लेकर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को नियमों की अनुपालना सख्ती से करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत शिक्षण संस्थानों को परिणाम घोषित होने के बाद 180 दिनों में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की डिग्री जारी करनी होगी। इसे लेकर यूजीसी ने एक बार फिर पब्लिक नोटिस जारी किया है। इससे पहले विश्वविद्यालयों व कालेजों को पत्र के माध्यम से तय रैगुलेशन के अनुसार विद्यार्थियों को तय समय सीमा में डिग्री, सर्टीफिकेट व मार्कशीट जारी करने के निर्देश दिए हैं। यूजीसी ने साफ किया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को यूजीसी के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
यूजीसी के समक्ष डिग्री जारी करने में उच्च शिक्षण संस्थानों की ओर से देरी किए जाने की लगातार शिकायतें आ रही हैं। शिकायतों पर गौर करते हुए यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को यूजीसी (यूनिवर्सिटी ग्रांट ऑफ डिग्री और अन्य अवार्ड्स) नियमों की अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और तय समय सीमा के भीतर सभी सफल विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करने को कहा। हालांकि पूर्व में भी यूजीसी इस तरह के दिशा-निर्देश जारी करता रहा है, लेकिन शिकायतें आने का सिलसिला अब भी जारी है।
डिग्री, मार्कशीट और अन्य सर्टीफिकेट जारी करने में देरी से विद्यार्थियों को होती है परेशानी
यूजीसी की ओर से जारी नोटिस में उच्च शिक्षण संस्थानों की ओर से की जाने वाली देरी पर विद्यार्थियों को होने वाली परेशानियों के बारे में भी बताया गया है। यूजीसी का कहना है कि डिग्री, मार्कशीट और अन्य सर्टीफिकेट जारी करने में देरी से विद्यार्थियों को आगे उच्च शिक्षा ग्रहण करने और गुणात्मक रोजगार प्राप्त करने के मामले में परेशानी आती है। यूजीसी ने कहा है कि किसी प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद समय पर डिग्री प्राप्त करना एक विद्यार्थी का विशेषाधिकार है।