सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला: कांट्रैक्ट की जगह ट्रेनी अफसर व कर्मचारी होंगे भर्ती, अधिसूचना जारी

punjabkesari.in Wednesday, May 14, 2025 - 08:56 PM (IST)

शिमला (कुलदीप): राज्य में अब कांट्रैक्ट की जगह ट्रेनी अफसर व ट्रेनी कर्मचारी भर्ती होंगे। भर्ती प्रक्रिया की यह नई व्यवस्था 20 फरवरी, 2025 से लागू होगी, जिसमें समकक्ष पदों पर कार्यरत स्टाफ एवं कर्मचारियों के वेतन का 60 फीसदी वेतन मिलेगा। सरकार ने इसके लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्त कानून 2024 को लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार 20 फरवरी के बाद अधिसूचित पदों पर होने वाली भर्तियों में चयनित उम्मीदवारों को नए कानून के तहत ही सरकार से समझौता करना होगा। नियमितीकरण के संदर्भ में राज्य सरकार ही निर्णय लेगी।

नए नियमों के तहत भर्ती होने वाले स्टाफ को हर माह 1 अवकाश मिलेगा। इसी तरह 10 मैडीकल लीव व 5 स्पैशल लीव भी मिलेंगी। दो से कम बच्चों वाली महिला कर्मियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। दो से अधिक बच्चों वाली महिला कर्मियों को 45 दिन का ही मातृत्व अवकाश मिलेगा। नए भर्ती स्टाफ को बिना सूचित किए ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। इसी तरह काम के संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में भी उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। बर्खास्तगी के आदेशों को कर्मचारी को 45 दिनों के भीतर टर्मिनेशन आदेश देने वाले अधिकारी से ऊंचे औहदे के अफसर के पास चुनौती देने का अधिकार होगा।

इन कर्मचारियों को विभागीय यात्रा के दौरान टीए व डीए का लाभ भी मिलेगा। यानी विधानसभा से नए विधेयक पर अनुसरण होने के बाद अब भविष्य में कांट्रैक्ट के आधार पर कोई भर्ती नहीं होगी। सचिव कार्मिक की तरफ से इस आशय संबंधी निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, निगम-बोर्ड से संबद्ध चेयरमैन, एमडी तथा पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग के सभी रजिस्ट्रार सहित अन्य संबद्ध अधिकारियों को जारी किए गए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अब प्रदेश में खाली पदों को भरने की चयन प्रक्रिया को बदल दिया गया है, जिसका सभी को भविष्य में अनुसरण करना होगा।


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Kuldeep

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