Shimla: एसडीपीओ बैजनाथ के तबादला आदेश स्थगित, पुन: पदभार संभाला
punjabkesari.in Saturday, Jan 04, 2025 - 06:13 PM (IST)
शिमला (मनोहर): प्रदेश उच्च न्यायालय ने एसडीपीओ बैजनाथ के तबादला आदेशों पर स्थगन आदेश पारित कर दिए हैं। अनिल कुमार द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने उपरोक्त स्थगन आदेश पारित किए। मामले पर सुनवाई 22 मार्च को निर्धारित की गई है। अगली सुनवाई तक राज्य सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार याचिकाकर्त्ता को मई, 2024 में बैजनाथ में एसडीपीओ के रूप में तैनात किया गया था।
हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 12 के संदर्भ में आमतौर पर एसडीपीओ का कार्यकाल दो वर्ष का होता है और यदि कोई एसडीपीओ सक्षम प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम दो वर्ष की समाप्ति से पहले स्थानान्तरित किया जाता है तो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होता है। इस मामले में उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अन्यथा याचिकाकर्त्ता को कानून में निर्धारित अपना सामान्य कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दिए बिना स्थानांतरित करने का कोई औचित्य नहीं था और स्थानांतरण आदेश केवल निजी प्रतिवादी को समायोजित करने के लिए पारित किया गया है।
कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्त्ता को उपरोक्त अधिनियम की धारा 12 में निर्धारित कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दिए बिना स्थानांतरित किया गया है, दिनांक 24.12.2024 की अधिसूचना पर स्थगन आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्त्ता को बैजनाथ में सेवा जारी रखने की अनुमति दे दी और निजी प्रतिवादी को उसी स्टेशन पर सेवा जारी रखने का निर्देश दिया जहां वह विवादित स्थानांतरण आदेश जारी होने से पहले था। उधर शनिवार को अनिल कुमार शर्मा ने पुनः डीएसपी बैजनाथ का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले उन्होंने मई 2024 में कार्यभार संभाला था। 10 दिन पहले सरकार ने उनका तबादला कर दिया था।