Shimla: संजौली मस्जिद मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त कोर्ट में कल होगी सुनवाई

punjabkesari.in Friday, Apr 04, 2025 - 06:11 PM (IST)

शिमला (वंदना): विवादित संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण मामले पर शनिवार को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई होगी। आयुक्त कोर्ट ने पहले 26 अप्रैल को अगली सुनवाई के आदेश दिए थे, लेकिन हाईकोर्ट के संजौली मस्जिद मामले का निपटारा 6 सप्ताह के भीतर करने के आदेशों के बाद नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने इस मामले पर शनिवार को सुनवाई बुलाई है। शनिवार को होने वाली इस सुनवाई में वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को अपना जवाब फाइल करना होगा, साथ ही मस्जिद से जुड़े राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों को कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा। शनिवार को अवैध निर्माण के 42 मामलों पर आयुक्त कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई के दौरान अंत में संजौली मस्जिद केस पर भी कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है, इसके लिए कोर्ट ने वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को भी सूचित कर दिया है।

प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम को मस्जिद मामले में कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए जल्द ही इसका निपटारा करने के आदेश दिए हैं। इसी के चलते नगर निगम प्रशासन ने शनिवार काे आयुक्त कोर्ट में इस मामले को लगाया है। बीते 22 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण तोड़ने को लेकर अतिरिक्त समय कोर्ट से मांगा था, इसके बाद कोर्ट ने 26 अप्रैल को सुनवाई बुलाई थी। इस दौरान मस्जिद कमेटी के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि राजस्व दस्तावेजों को जुटाने व अपडेट करने के लिए जिलाधीश कार्यालय में आवेदन किया गया है, ऐसे में अभी पूरे दस्तावेज बोर्ड जुटा नहीं पाया है, इसके चलते वक्फ बोर्ड को अतिरिक्त समय दिया जाए। इस पर आयुक्त कोर्ट ने 26 अप्रैल को अगली सुनवाई बुलाई थी।

शनिवार को मस्जिद कमेटी की ओर से जवाब दिया जाना है कि अवैध मस्जिद का कितना अवैध निर्माण तोड़ा जा चुका है और कितना शेष रह गया है। इसकी पूरी जानकारी कोर्ट के समक्ष रखनी होगी। नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने संजौली मस्जिद की तीन अवैध मंजिलों को तोड़ने के आदेश दिए है, साथ ही 2 बचे फ्लोर की वैधता को लेकर भी मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड को दस्तावेज पेश करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने बीते साल 5 अक्तूबर को संजौली मस्जिद के ऊपरी तीन मंजिलों को तोड़ने के आदेश दिए थे, लेकिन मस्जिद कमेटी अभी तक तोड़ने का काम पूरा नहीं कर पाई है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Kuldeep

Related News