Shimla: संजौली मस्जिद को तोड़ने पर एमसी कोर्ट के फैसले पर स्टे, 29 मई को होगी अगली सुनवाई

punjabkesari.in Monday, May 26, 2025 - 08:57 PM (IST)

शिमला (संतोष): प्रदेशभर में सुर्खियों में रहे संजौली मस्जिद को तोड़ने के एम.सी. कोर्ट के आदेशों पर सैशन कोर्ट ने सोमवार को स्टे लगा दिया है। वक्फ बोर्ड ने एमसी कोर्ट के मस्जिद गिराने के आदेशों को सैशन कोर्ट में चुनौती दी थी। इस याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में यह फैसला सुनाया गया और अब नगर निगम शिमला को इसमें जवाब दायर करना है और सैशन कोर्ट में 29 मई को फिर से सुनवाई होगी। जानकारी के अनुसार वक्फ बोर्ड बनाम नगर निगम शिमला मामले में अदालत ने नगर निगम आयुक्त की अदालत द्वारा मस्जिद को अवैध करार देते हुए गिराने के आदेश पर अंतरिम रोक (स्टे) लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी।

यह फैसला वक्फ बोर्ड के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जिसने मस्जिद को अवैध घोषित करने और ढहाने के आदेश को जिला अदालत में चुनौती दी थी। बता दें कि एमसी कोर्ट ने मस्जिद की मंजिलें तोड़ने के आदेश देने से पहले वक्फ बोर्ड को कई बार मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के कागज देने और मस्जिद का नक्शा देने का मौका दिया, लेकिन वक्फ बोर्ड इसका कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। मस्जिद का नक्शा और किसी भी तरह की एनओसी भी मस्जिद कमेटी ने एमसी कोर्ट को नहीं दी, जबकि, वक्फ बोर्ड लंबे समय तक जमीन पर मालिकाना हक का दावा करता रहा है। एमसी कोर्ट के आदेशों के बाद वक्फ बोर्ड ने सैशन कोर्ट में अपील की थी।

शिमला के संजौली क्षेत्र में मस्जिद को लेकर करीब 16 वर्षों से लंबा विवाद चला आ रहा है। इसी वर्ष 3 मई को एमसी कोर्ट ने मस्जिद को पूरी तरह अवैध करार देते हुए उसे गिराने का अंतिम आदेश दिया था। इससे पहले 5 अक्तूबर 2024 को निगम अदालत ने मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिलों को गिराने का निर्देश दिया था, लेकिन समय पर इस आदेश पर अमल नहीं हुआ। इसके चलते 3 मई को हुई सुनवाई में बचीं 2 मंजिलों को भी अवैध ठहराते हुए उन्हें ढहाने का आदेश जारी किया गया। इसके बाद वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत का रुख किया और अब 29 मई को फिर से इस पर सुनवाई होनी है।


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Kuldeep

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