Shimla: दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला का नाम हाईकोर्ट की वैबसाइट से हटाने के निर्देश

punjabkesari.in Tuesday, Jul 29, 2025 - 09:20 PM (IST)

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडौली के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला का नाम हाईकोर्ट की वैबसाइट से हटाने के निर्देश दिए हैं। मामले में कथित पीड़िता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्त्ता ने याचिका में उसके नाम को उजागर कर उसकी गोपनीयता को भंग करने की कोशिश की है, इसलिए इसे वैबसाइट से हटाया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने उक्त महिला का नाम वैबसाइट से हटाने के आदेश जारी किए और बडौली को मिली अंतरिम राहत को भी बढ़ाने के आदेश जारी किए। महिला सहित अन्य प्रतिवादियों ने याचिका का जवाब दायर करने के लिए 4 सप्ताह के समय की मांग की, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने प्रार्थी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला को न्यायिक आदेशों से परे मीडिया को कोई भी बयान देने से परहेज करने के आदेश दिए हुए हैं।

न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने प्रार्थी मोहन लाल बडौली द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने यह आदेश जारी किए थे। कोर्ट ने बडौली द्वारा दायर आवेदन पर उक्त महिला को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि अदालत फिलहाल प्रतिवादी महिला को अंतरिम राहत के लिए दायर आवेदन में की गई प्रार्थनाओं के संदर्भ में, रोक नहीं रहा है, तथापि, यह आदेश दिया जाता है कि अगली सुनवाई की तिथि तक प्रतिवादी महिला न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेशों से परे कोई भी बयान देने से परहेज करेगी। सुनवाई के दौरान महिला कोर्ट में उपस्थित रही। गौरतलब है कि सोनीपत में नौकरी करने वाली दिल्ली की महिला द्वारा मोहन लाल बडौली पर कसौली में दुष्कर्म करने के आरोप लगाए गए हैं।

बडौली ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगाए गए दुष्कर्म के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित कसौली में मोहन लाल बडौली के विरुद्ध दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज है। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और राॅकी मित्तल के खिलाफ 13 दिसम्बर 2024 को हिमाचल के कसौली थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें महिला ने 3 जुलाई 2023 को कसौली के होटल में उसे जबरन शराब पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।

हिमाचल पुलिस ने मामले की जांच की और ठोस सबूतों के अभाव में कैंसिलेशन रिपोर्ट कसौली कोर्ट में सबमिट की थी। जिसे कसौली कोर्ट ने 12 मार्च को स्वीकार कर लिया था। इसके खिलाफ कथित पीड़िता ने सोलन कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे स्वीकार कर लिया गया और मामला पुनः कसौली कोर्ट को सुनवाई के लिए भेज दिया गया। बडौली ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर महिला को मीडिया में उनके खिलाफ दुष्प्रचार से रोकने की मांग करते हुए कहा है कि महिला द्वारा इसे मीडिया ट्रायल बनाया जा रहा है, जिससे समाज में उनके सम्मान को ठेस पहुंच रही है। प्रार्थी का कहना है कि उनके पक्ष में पुलिस जांच रिपोर्ट अभी भी कायम है, क्योंकि इसमें अभी तक किसी अदालत ने कोई दखल नहीं दिया है।


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Kuldeep

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