Shimla: NDPS अधिनियम के मामलों में आरोपी को जमानत देने से समाज में नकारात्मक संकेत जाएगा : हाईकोर्ट
punjabkesari.in Tuesday, Apr 22, 2025 - 10:11 PM (IST)

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने चिट्टा तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर कहा है नशे का खतरा समाज के ताने-बाने को गंभीर रूप से प्रभावित कर चुका है और एनडीपीएस अधिनियम के मामलों में आरोपी को जमानत पर रिहा करने से समाज में नकारात्मक संकेत जाएगा। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने आरोपी राम चंद्र को जमानत पर रिहा करने से इंकार करते हुए कहा कि नशीले पदार्थों की लत का खतरा, विशेष रूप से किशोरों और छात्रों में, समाज के ताने-बाने को गंभीर रूप से प्रभावित कर चुका है, जिससे भावी पीढ़ी के साथ-साथ भविष्य के राष्ट्र निर्माण की संभावनाएं भी गंभीर संकट में हैं।
सरकार ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्त्ता के पास 6.19 ग्राम हैरोइन पाई गई। हैरोइन युवा पीढ़ी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है और इसके कब्जे को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जबकि याचिकाकर्त्ता का कहना था कि कथित तौर पर उसके कब्जे से बरामद हैरोइन की मात्रा एक मध्यम मात्रा है, और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता वर्तमान मामले पर लागू नहीं होती है। इसलिए, याचिकाकर्त्ता जमानत का हकदार है।
कोर्ट ने प्रार्थी की इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि एक व्यक्ति जो मध्यम मात्रा में ड्रग्स के कब्जे में पाया जाता है, वह अधिकार के रूप में जमानत का हकदार नहीं बन जाता। याचिका के विरोध में पेश स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया था कि आरोपी दिल्ली का स्थाई निवासी है। पुलिस ने 19 दिसम्बर 2024 को सूचना के आधार पर सोलन स्थित एक मकान में रह रहे आरोपी के कमरे की तलाशी के दौरान 6.19 ग्राम हैरोइन बरामद की थी। हैरोइन को एफएसएल भेजा गया और पाया गया कि यह डायसिटाइलमॉर्फिन का नमूना है।