Shimla: कर्मचारी संघ की मांगों पर 31 मार्च तक निर्णय ले विद्युत बोर्ड : हाईकोर्ट

punjabkesari.in Wednesday, Feb 19, 2025 - 09:34 PM (IST)

शिमला (मनोहर): हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य विद्युत बोर्ड को कर्मचारी संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर दिए गए प्रतिवेदन पर 31 मार्च तक निर्णय लेने के आदेश जारी किए हैं। राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड कर्मचारी संघ ने बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणी के पदों को समाप्त करने और कर्मचारियों की युक्तिकरण को लेकर जारी आदेशों को खारिज करने की मांग के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हिमाचल प्रदेश न्यायाधीश रंजन शर्मा ने याचिका का निपटारा करते हुए राज्य विद्युत बोर्ड को यह आदेश जारी किए। कोर्ट ने प्रार्थी संघ को एक सप्ताह के भीतर बोर्ड के समक्ष अतिरिक्त प्रतिवेदन पेश करने की छूट भी दी है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि बोर्ड को लगता है कि संघ की मांगों से जुड़े प्रतिवेदनों पर अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है तो वह मामले को शीघ्रता से सरकार के समक्ष उठाए ताकि राज्य सरकार 31 मार्च से पहले कोई उचित निर्णय ले। कोर्ट ने प्रतिवादियों को कोई भी निर्णय लेने से पहले संघ को सुनवाई का मौका देने के आदेश भी दिए। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड कर्मचारी संघ की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि उन्होंने 17 दिसंबर 2024 और 28 जनवरी 2025 को सौंपे गए प्रतिवेदन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। याचिका में कहा गया था कि बोर्ड की ओर से कर्मचारियों का युक्तिकरण, छंटनी और पदों में जो कटौती की जा रही है, वह मनमानी और तथ्यों के विपरीत है।

प्रार्थी संघ ने प्रतिवेदन के माध्यम से मांग की है कि बिजली बोर्ड में मनमाने ढंग से युक्तिकरण और विभिन्न श्रेणी के करीब 600 पदों की कटौती से जुड़े निर्णय पर रोक लगाई जाए। संघ ने बिजली बोर्ड में समाप्त किए गए दर्जनों पदों को बहाल करने की मांग भी की है। संघ का कहना है कि बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की भारी कमी है इसलिए मांग की है कि खाली पदों पर तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। उल्लेखनीय है कि विद्युत बोर्ड में कुल 25,435 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 11,989 पद रिक्त हैं। राज्य विद्युत बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक के बाद 6 फरवरी को कर्मचारियों व इंजीनियरों के 600 पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।


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Kuldeep

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