Himachal: अनुबंध भर्तियां समाप्त, अब ट्रेनी अवधि पर होंगी ग्रुप-ए, बी व सी पद पर भर्तियां

punjabkesari.in Saturday, Jul 19, 2025 - 09:18 PM (IST)

शिमला (कुलदीप): राज्य सरकार ने ग्रुप-ए, बी और सी श्रेणी में भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब अनुबंध की बजाय 2 वर्ष की ट्रेनी अवधि के लिए भर्ती होगी। कार्मिक विभाग की तरफ से नई भर्ती संबंधी अधिसूचना को जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार ट्रेनी अवधि पूरी होने के बाद नियमित होने के लिए योग्यता परीक्षा को पास करना होगा। सरकार की इस नई नीति का उद्देश्य युवाओं में जवाबदेही, प्रेरणा और व्यावसायिकता को बढ़ावा देने के साथ प्रशासनिक ढांचे को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाना है। नई योजना के तहत अब उम्मीदवारों का चयन खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा, जिसके बाद चयनित उम्मीदवारों को प्रारंभिक 2 वर्ष की अवधि में ट्रेनी नौकरी के रूप में सेवाएं देनी होंगी।

इस दौरान निर्धारित मासिक मानदेय मिलेगा, लेकिन उन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा। इस अवधि में उन्हें पैंशन, सरकारी अवकाश, मैडीकल रिइम्बर्समैंट जैसी सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन हिमकेयर व आयुष्मान भारत योजना जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। विभागीय कार्य के लिए यात्रा करने पर उन्हें टीए-डीए का लाभ जरूर मिलेगा। ट्रेनी पर सेवाएं देने वालों को 2 वर्ष बाद अंतिम योग्यता परीक्षा को पास करने के बाद ही नियमित नियुक्ति मिलेगी। इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरक्षण नीति का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। किसी भी तरह की गलत जानकारी देने या नियम तोड़ने पर नियुक्ति को रद्द किया जा सकता है।

ट्रेनी सरकारी कर्मचारी नहीं होगा
ट्रेनी श्रेणी में सेवाएं देने वाले को सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला कोई भी लाभ इस योजना के अंतर्गत नियुक्त ट्रेनी को नहीं मिलेगा। योजना के अंतर्गत निश्चित वेतन पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति यदि उसे अपने आधिकारिक कर्त्तव्यों के संबंध में दौरे पर जाना आवश्यक हो तो उसे न्यूनतम वेतनमान पर नियमित समकक्ष अधिकारी के समान दर पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता सुविधा मिलेगी।

ये श्रेणियां दायरे से बाहर
हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे गए पदों के अलावा सिविल जज, मैडीकल कालेजों में सहायक व एसोसिएट प्रोफैसर, आयुष विभाग में विभिन्न विषयों के प्रोफैसर, वन विभाग में एसीएफ, नायब तहसलीदार, अनुभाग अधिकारी, सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी तथा पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती में नई योजना लागू नहीं होगी। यानी इन श्रेणियों काे दायरे से बाहर रखा गया है।


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Content Writer

Kuldeep

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