Shimla: 65 वर्षीय बुजुर्ग दोषी करार, मिली कठोर सजा
punjabkesari.in Wednesday, Jan 08, 2025 - 05:55 PM (IST)
शिमला (संतोष): चरस के आरोपी बिहार निवासी 65 वर्षीय एक बुजुर्ग को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को 25 हजार जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माना अदा न कर पाने की सूरत में दोषी को 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह सजा एलडी विशेष न्यायाधीश शिमला देविंद्र शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा-20 के तहत बुधवार को सुनाई है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी मुक्ता कश्यप व उप-जिला न्यायवादी भगवान सिंह नेगी ने की।
मामले के अनुसार 28 मार्च, 2023 को पुलिस थाना सदर शिमला की पुलिस टीम नियमित गश्त पर निकली हुई थी। यह टीम यातायात जांच और अपराध रोकथाम ड्यूटी पर ताराहाल, लक्कड़ बाजार, कार्ट रोड आदि की निकली हुई थी तो करीब 3.25 बजे जब पुलिस टीम ताराहाल में मौजूद थी तो एक मैक्सी कैब (नंबर-एच.पी.01ए.4405) लक्कड़ बाजार की तरफ से आई तो इस कैब को नियमित जांच के लिए रोका गया।
इस वाहन में तीन यात्री सवार थे, जिसमें दो यात्री छात्र पाए गए और एक यात्री जिसका नाम बशीर मोहम्मद (65) पुत्र काशी मोहम्मद निवासी गांव व डाकघर शाहपुर तहसील सौर बाजार जिला सहरसा, बिहार अपनी यात्रा के बारे में उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सके। संदेह के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली और उसकी पैंट से एक पारदर्शी पैकेट मिला। इसके बाद उक्त पदार्थ का वजन किया गया जो 519 ग्राम पाया गया, जो कि चरस निकली और पुलिस ने इसे जब्त कर लिया और आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत जांच शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत अपराध करने के लिए अदालत में चालान दायर किया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए 14 गवाहों के बयान लिए। राज्य और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद शिमला के विशेष न्यायाधीश देविंद्र शर्मा ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उपरोक्त सजा सुनाई है।