मनाली में धारा-144 लागू, पढ़ें क्या है मामला
punjabkesari.in Wednesday, Jun 07, 2017 - 12:17 AM (IST)
मनाली: पर्यटन सीजन के चलते मनाली में धारा-144 लागू कर दी गई है जोकि पूरे 2 माह तक रहेगी। हालांकि यह धारा पर्यटकों पर नहीं लगेगी। मंगलवार को मनाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एस.डी.एम. एच.आर. बैरवा ने कहा कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने को प्रशासन गंभीर है। उन्होंने कहा कि सोमवार रात मनाली में पैदा हुए गंभीर हालात को देखते हुए प्रशासन ने भविष्य में इस तरह की घटना को रोकने के लिए धारा-144 सी.आर.पी.सी. 2 माह के लिए लगा दी है। उन्होंने कहा कि टैक्सी आप्रेटर शांति व्यवस्था बनाए रखें ताकि देश व दुनिया से मनाली आ रहे पर्यटक यहां की वादियों में घूमने का आनंद उठा सकें।
टैक्सी यूनियन की सभी जायज मांगों को माना
प्रशासन ने हालांकि टैक्सी यूनियन की सभी जायज मांगों को मान लिया है लेकिन फिर भी यूनियन शहर में अफरा-तफरी का माहौल पैदा करती है तो उनके विरुद्ध आई.पी.सी. और सी.आर.पी.सी. की धारा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टैक्सी आप्रेटरों की अधिकतर मांगों को मान लिया गया है। उन्होंने कहा कि आप्रेटरों की मांगें पहले ही मान ली गई थीं लेकिन गलतफहमी के चलते यह हालात पैदा हुए हैं लेकिन अब स्थिति सामान्य है।
ब्लैक लिस्ट वाहनों को किया जा रहा बहाल
उन्होंने कहा कि ब्लैक लिस्ट वाहनों को बहाल किया जा रहा है। ब्लैक लिस्ट वाहनों की संख्या अधिक है इसलिए इसमें अधिक समय लगा है। ऑनलाइन परमिट की समयसारणी में फेरबदल कर दिया गया है। अब वाहन चालक दिन के 12 और रात्रि 12 बजे रोहतांग के लिए ऑनलाइन परमिट प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लाहौल-स्पीति और लेह के लिए पर्यटक ऑनलाइन परमिट प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आगाह किया कि लाहौल व लेह के नाम पर रोहतांग का परमिट न निकालें अन्यथा प्रशासन कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगा। मंगलवार को रोहतांग सैलानियों के लिए बहाल करने को बी.आर.ओ. से पत्राचार जारी है।