कोरोना के चलते जिला कांगड़ा में धारा 144 लागू

punjabkesari.in Saturday, Mar 21, 2020 - 01:28 PM (IST)

धर्मशाला (नृपजीत निप्पी) : जिला कांगड़ा में प्रारंभिक जांच में कोरोना के दो पॉजीटिव मामले सामने आने उपरांत जिला में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिसके चलते जिला में अस्पतालों व एचआरटीसी बसों को छोड़कर कहीं भी 4 से ज्यादा लोग इकटठा नहीं हो सकेंगे। यह जानकारी डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने शनिवार को धर्मशाला में मीडिया से रुबरु होते हुए दी। 
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डीसी ने कहा कि इंटरस्टेट और निजी बस सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। अनाधिकृत तरीके से जिला में आई बसों को जब्त किया जा रहा है और संबंधित बसों के चालकों-परिचालकों को थाना बुलाया गया है। डीसी ने कहा कि आज से जो एचआरटीसी बसें चलेंगी, उनमें 25 फीसदी से ज्यादा कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। पीएम की जनता कफ्र्यू की अपील को लेकर सभी को जागरूक किया जा रहा है तथा पंचायत स्तर पर सभी को सूचित किया जा रहा है। जिला में स्थिति गंभीर है, जिला में आइसोलेशन की सुविधा जो 100 की थी, उसे बढ़ाकर 5 हजार करने की तैयारियां चल रही हैं। सरकारी कार्यालयों को तत्काल प्रावधान से बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्कूलों में आज आखिरी एग्जाम हैं तथा सोमवार से स्कूलों में कोई एक्टिविटी नहीं होगी।
 


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kirti

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