Mandi: 249 ग्राम चिट्टा रखने के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास, 1 लाख रुपए का जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, Mar 26, 2025 - 03:56 PM (IST)

मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने बड़ी मात्रा में चिट्टा (हैरोइन) रखने के दोषी सुभाष चंद पुत्र सीता राम निवासी धौंनकोठी, जिला बिलासपुर को 10 साल के कठोर कारावास और 1,00,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को 3 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

बस चैकिंग के दौरान पकड़ा गया था चिट्टा
जिला न्यायवादी मंडी एवं विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने बताया कि 17 दिसम्बर, 2023 को विशेष अन्वेषण इकाई (एसआईयू) मंडी ने पुंघ (सुंदरनगर) में नाका लगाया था। इसी दौरान एक निजी वॉल्वो बस (एचआर 68बी-2908) की जांच के दौरान पुलिस को सीट नंबर 37 पर बैठे व्यक्ति पर संदेह हुआ। उसकी तलाशी लेने पर बैग में पॉलीथिन पाऊच में बंद 249 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।

मंडी जिले में चिट्टे की सबसे बड़ी बरामदगी
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 21 गवाह पेश किए] जिनकी गवाही को सही मानते हुए और दोनों पक्षों के तर्क-वितर्क को सुनने के पश्चात न्यायालय ने इस मामले में उक्त दोषी को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 21(बी) के तहत दोष सिद्ध करते हुए कठोर सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि यह अपराध समाज और युवा पीढ़ी के लिए घातक है। अभियोजन के अनुसार यह मंडी जिले में चिट्टे की सबसे बड़ी बरामदगी है, जिससे करीब 2500 लोगों को नशे की लत लगाई जा सकती थी। 
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Content Writer

Vijay

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