Hamirpur : सादे भोजन की थाली 100 और मटन मिलेगा ₹550 KG,  खाने-पीने की वस्तुओं के खुदरा दाम तय, यहां देखें लिस्ट

punjabkesari.in Tuesday, Sep 29, 2026 - 04:02 PM (IST)

Hamirpur News : जिलाधीश गंधर्वा राठौड़ ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी और मुनाफाखोरी निवारण आदेश-1977 के तहत अधिसूचना जारी करके जिले में विभिन्न खाद्य वस्तुओं एवं भोजन के खुदरा दाम निर्धारित किए हैं। इस अधिसूचना के अनुसार जिला में सादे भोजन की थाली के दाम 100 और आधी थाली के 60 रुपए तय किए गए हैं।

वहीं, 2 पूरी एवं चना या सब्जी-दही की प्लेट के दाम 80, परांठा 30, तवा चपाती 8 व तंदूरी रोटी 11 रुपए, चावल फुल प्लेट 50 रुपए, दाल फ्राई 70, रायता 50, मीट करी 150, चिकन करी 120, पनीर प्लेट 100 व स्पेशल मिक्स वैज 80 रुपए, समोसा 15 रुपए, चना-2 समोसा 60 रुपए, चना-एक समोसा 40 रुपए, पैक्ड दूध, दही और पनीर अंकित मूल्य के अनुसार, खुला पनीर 380 रुपए प्रति किलोग्राम, दही 80 रुपए, लोकल दूध 70 रुपए, मटन 550 रुपए प्रति किलोग्राम, सूअर का मीट 300, चिकन 260, मछली 220, फ्राइड मछली 400 और जिंदा मुर्गे का दाम 150 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। लोकल सोडा की बोतल 20 रुपए और सभी ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक्स अंकित मूल्य के अनुसार बेचे जा सकते हैं। मीट करी और चिकन करी की फुल प्लेट में कम से कम 200 ग्राम पीस होने चाहिए। इसी प्रकार, पनीर और स्पैशल मिक्स वैज की प्लेट में कम से कम 100 ग्राम पनीर होना चाहिए।

अधिक दाम वसूलने पर यहां करें शिकायत

जिलाधीश ने सभी दुकानदारों और ढाबा संचालकों से इन दामों की सूची प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि तय दामों से अधिक दाम वसूलने वाले दुकानदारों और ढाबा संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद यह अधिसूचना एक महीने तक लागू रहेगी। निर्धारित किए खाने-पीने की चीजों के अगर कोई दुकानदार ज्यादा रेट वसूलता है तो लोग खाद्या आपूर्ति विभाग के कार्यालय नंवर : 01972-222335 पर शिकायत कर सकते हैं।

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Content Editor

Swati Sharma

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