ऊना में Street vendors के लिए नया नियम: नगर निगम में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, जानें क्या चाहिए दस्तावेज

punjabkesari.in Saturday, Jan 17, 2026 - 11:08 AM (IST)

ऊना। नगर निगम ऊना के आयुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने नगर निगम क्षेत्र में रेहड़ी-फड़ी लगाकर आजीविका चला रहे प्रवासी लोगों से नगर निगम में पंजीकरण करवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र एवं इसमें सम्मिलित सभी 14 पंचायतों में निवास कर रहे रेहड़ी-फड़ी/स्ट्रीट वेंडिंग करने वाले प्रवासी लोग नगर निगम से वैध लाइसेंस प्राप्त करें।

उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए संबंधित व्यक्ति नगर निगम की पंजीकरण शाखा में जाकर आवेदन कर सकता है। इसके लिए आधार कार्ड तथा किसी अन्य पहचान पत्र की कॉपी, अथवा किसी अन्य व्यवसायिक पंजीकरण दस्तावेज की प्रति जमा करवानी होगी।


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Content Editor

Jyoti M

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