हाईकोर्ट के आदेश पर चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट को वापस मिली गाड़ियां, DC ऊना और पुलिस विभाग कर रहे थे इस्तेमाल
punjabkesari.in Thursday, Apr 23, 2026 - 12:15 PM (IST)
चिंतपूर्णी (राकेश): हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कड़े रुख और स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ऊना और पुलिस विभाग बैकफुट पर आ गया है। बुधवार को हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए उपायुक्त ऊना और पुलिस विभाग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे उन वाहनों को वापस माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर न्यास के सुपुर्द कर दिया गया है, जो मंदिर के कोष या दान से प्राप्त हुए थे। इन वाहनों को अब मंदिर न्यास के यात्री निवास परिसर में खड़ा कर दिया गया है।
बता दें कि हाल ही में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने अंकुर कालिया द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मंदिर की संपत्तियों के दुरुपयोग पर सख्त नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट को बताया गया था कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ावे में दी गई राशि से खरीदी गई इनोवा क्रिस्टा का उपयोग डीसी ऊना कर रहे हैं, जबकि मंदिर को दान में मिली एक बोलेरो गाड़ी पुलिस विभाग एसएचओ के पास हैं।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े दान का उपयोग केवल धार्मिक कार्यों और यात्रियों की सुविधाओं के लिए होना चाहिए, न कि सरकारी अधिकारियों के प्रशासनिक कार्यों या विलासिता के लिए। कोर्ट ने प्रशासन को सख्त हिदायत दी थी कि 5 दिनों के भीतर इन वाहनों को मंदिर न्यास को लौटाया जाए और इन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए।

