रेप और एसिड अटैक पीड़ित को अब 3 लाख मुआवजा देगी हिमाचल सरकार

Tuesday, May 28, 2019 - 11:33 AM (IST)

शिमला (कुलदीप): राज्य में दुष्कर्म व एसिड अटैक की स्थिति में पीड़ित को न्यूनतम 3 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इसी तरह नाबालिग के शारीरिक शोषण व मानव शरीर तस्करी से पीड़ित व्यक्ति को न्यूनतम 2 लाख का हर्जाना देना होगा। गृह विभाग की तरफ से इस आशय संबंधी अधिसूचना को जारी कर दिया गया है, जिसमें 15 श्रेणी के अपराधों की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रितों को 50 हजार रुपए से लेकर 3 लाख रुपए का न्यूनतम मुआवजा देना होगा। पीड़ित व्यक्ति या विधिक वारिस को यह मुआवजा हिमाचल प्रदेश (अपराध से पीड़ित व्यक्ति) प्रतिकर यानी मुआवजा स्कीम, 2019 के तहत देना होगा। इसके लिए पीड़ित व्यक्ति या मृत्यु के पश्चात विधिक वारिस की तरफ से आवेदन किया जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति की आयु यदि 14 साल से कम है, तो मुआवजा राशि को 50 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यह हर्जाना एक निश्चित कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात ही मिल सकेगा। इस श्रेणी में जो 15 तरह के अपराध शामिल किए गए हैं। 

इसमें एसिड हमले पर 3 लाख रुपए, दुष्कर्म (बलात्कार) पर 3 लाख रुपए, नाबालिग के शारीरिक शोषण पर 2 लाख रुपए, मानव तस्करी से पीड़ित को 2 लाख रुपए, यौन उत्पीडऩ हमले पर 50 हजार रुपए, सरकारी चिकित्सक द्वारा गंभीर चोट लगने का अनुमोदन करने पर 50 हजार रुपए, स्थाई नि:शक्तता (परमानैंट डिसएबिलिटी 80 फीसदी या इससे अधिक) पर 2 लाख रुपए, आंशिक नि:शक्तता (40 से 80 फीसदी डिसएबिलटी) पर 1 लाख रुपए, जलने या 25 फीसदी से अधिक प्रभावित शरीर (एसिड हमला) पर 2 लाख रुपए, भू्रण की हानि पर 50 हजार रुपए, प्रजनन की हानि पर 1.25 लाख रुपए, सीमापार से गोलाबारी की पीड़ित महिला की मृत्यु या स्थाई नि:शक्तता (परमानैंट डिसएबलिटी 80 फीसदी या इससे अधिक) पर 2 लाख रुपए और आंशिक नि:शक्तता (40 से 80 फीसदी डिसएबिलटी) पर 1 लाख रुपए, अश्लील प्रयोजन के माध्यम से बच्चे को उत्पीड़ित करने पर 50 हजार रुपए और भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 376 के अधीन अपराध करने के प्रयास पर 50 हजार रुपए का हर्जाना देना होगा।

Ekta