Shimla: 7 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ करने पर 80 साल के बुजुर्ग को 5 वर्ष की जेल
punjabkesari.in Wednesday, Sep 24, 2025 - 04:40 PM (IST)

रामपुर बुशहर (संतोष): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने मंगलवार को 80 वर्षीय बलकु राम पुत्र जयराम निवासी गांव-चगांव उपतहसील टापरी जिला किन्नौर को बच्ची से शारीरिक छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को 5 वर्ष सश्रम कारावास और 2,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 11 मार्च, 2024 का है, जब 7 वर्षीय पीड़िता अपने घर पर अकेली थी और माता-पिता खेतों में काम करने गए थे। आरोपी ने बच्ची को टॉफी का लालच देकर एकांत जगह पर ले जाकर गलत हरकत करने की कोशिश की।
इसी दौरान एक व्यक्ति ने छत से घटना को देखकर वीडियो बनाई और शोर मचाने पर आरोपी भाग गया। वीडियो पीड़िता के माता-पिता को दिखाई गई, जिन्होंने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की पड़ताल एएसआई सुनील नेगी ने की। अदालत में कुल 17 गवाहों के बयान हुए तथा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। सरकार की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।