मिस ब्रांडेड पेय पदार्थ बेचने पर राजस्थान की कंपनी को एक लाख रुपए जुर्माना

punjabkesari.in Tuesday, Aug 17, 2021 - 10:11 PM (IST)

कुल्लू (ब्यूरो): जिला कुल्लू के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी शिवम प्रताप सिंह की अदालत ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत औद्योगिक क्षेत्र खैरथल जिला अलवर राजस्थान की कंपनी विशुद्धा न्यटरियोल प्राइवेट लिमिटेड ई03 रिक्को को एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग कुल्लू द्वारा दायर की गई शिकायत पर न्यायिक कार्रवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया है। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा जिला कुल्लू एवं लाहौल भविता टंडन ने बताया कि जिलाभर में खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपल जून, 2020 में लिए गए थे जिनमें वी-प्योर गुलाब ए खास शरबत का नमूना नियमों की अवहेलना करते पाया गया।

निर्माता कंपनी ने लेबल पर आईएनएस 200 नाम से कारमोसिन नामक खाद्य रंग के डाले जाने बारे गलत घोषणा की थी। जांच में पाया गया कि यह एक प्रीजरवेटिव है। इसलिए इस खाद्य पदार्थ को खाद्य विश्लेषक ने मिस ब्रांडेड घोषित किया। नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर अभियोग पत्र दायर करने की अनुमति देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्यायिक कार्रवाई के लिए अधिकृत किया। मंगलवार को मामले में विभाग की पैरवी के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुल्लू-1 खीम सिंह न्यायालय में मौजूद रहे। इस दौरान न्यायालय ने उक्त कंपनी को एक लाख रुपए जुर्माना लगाने के आदेश दिए और कंपनी को भविष्य में इस प्रकार की गलती न करने बारे भी चेतावनी दी।


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Content Writer

Vijay

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