Himachal: अयोग्य करार विधायकों की पैंशन होगी बंद, विधानसभा में बिल पारित

punjabkesari.in Wednesday, Sep 04, 2024 - 05:40 PM (IST)

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अयोग्य करार विधायकों की पैंशन बंद करने वाला संशोधन विधेयक पारित हो गया है। अब इसे राज्यपाल की मंजूरी को भेजा जाएगा। राज्यपाल की हरी झंडी के बाद यह कानून का रूप लेगा। जानकारी के अनुसार बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में विधायकों के वेतन और पैंशन संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, जिसमें दलबदल करने वाले विधायकों की पैंशन बंद करने का प्रावधान है। सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान जमकर बहस हुई।

विधायक राकेश जमवाल ने इस विधेयक को सिलैक्ट कमेटी को भेजे जाने की मांग की, जबकि रणधीर शर्मा ने इसे बदले की भावना से लाया गया विधेयक करार दिया। उनका कहना था कि यह संशोधन राज्यसभा चुनाव के घटनाक्रम का प्रतिशोध लेने के लिए किया गया है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि यह विधेयक दलबदलुओं को सबक सिखाने के लिए लाया गया है और लोकतंत्र की हत्या करने वाले विधायकों को सजा मिलनी चाहिए। वहीं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का प्रयास बताते हुए विधेयक की वापसी की मांग की। विधायक विपिन सिंह परमार ने विधेयक को पूर्वाग्रह से ग्रस्त करार दिया और कहा कि इसको जल्दबाजी में लाने से लोकतंत्र को नुक्सान हो सकता है। विधायक आशीष शर्मा ने भी इसे द्वेष की भावना से लाया गया विधेयक बताया।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने जवाब में कहा कि वे आज की स्थिति को ध्यान में रखकर काम करते हैं, न कि भविष्य की संभावनाओं पर विचार करते हैं। उन्होंने कहा कि ये विधेयक उन लोगों के खिलाफ है, जो पार्टी को धोखा देता है। उन्होंने जो लोग उन्हें धोखा देते हैं तो वे दूसरों को भी धोखा दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक भविष्य में पार्टी से धोखा रोकने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा-मेरा मानना है कि राजनीति में ईमानदारी और नैतिकता बहुत जरूरी है।
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Content Writer

Vijay

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