Kangra: चरस तस्करी के दोषी को 5 साल का कठोर कारावास, 50 हजार जुर्माना
punjabkesari.in Wednesday, Oct 14, 2026 - 09:17 PM (IST)
पालमपुर (भृगु): विशेष न्यायाधीश पालमपुर धीरू भागीरथ ठाकुर की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में दोषी सुरिन्द्र कुमार को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 5 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामला 8 सितम्बर, 2019 का है, जब बैजनाथ पुलिस ने महाकाल चौक के पास एक आल्टो कार की तलाशी के दौरान डैशबोर्ड से 518.99 ग्राम चरस बरामद की थी। इस मामले में एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 20 के तहत केस दर्ज किया गया था।

