अब श्री रेणुका झील में तैरने व स्नान करने पर लगा प्रतिबंध, पढ़ें पूरी खबर

punjabkesari.in Thursday, Oct 04, 2018 - 09:10 AM (IST)

नाहन : श्री रेणुका झील में चिन्हित स्नानघाट को छोड़कर झील में तैरने, स्नान करने तथा गोता लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आशय की अधिसूचना आज यहां जिला दंडाधिकारी सिरमौर ललित जैन ने भारतीय दंड साहिता की धारा 144 तथा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास तथा पंजीकरण अधिनियम 2002 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं।

आदेशों के तहत रेणुका झील में नौका विहार के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को जीवन रक्षक जैकेट पहनना अनिवार्य होगा तथा जीवन रक्षक जैकेट न पहन कर झील में नौका विहार करने वाले व्यक्ति से न्यूनतम 5 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। आदेशों के तहत कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक सिरमौर द्वारा रेणुकाजी में रविवार छुट्टी वाले दिन तथा धार्मिक पर्वों के दिनों में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया जाएगा।


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