Sirmour: पत्नी की मौत के मामले में पति को 5 साल की कैद, ऐसे छिपाया था बक्से में शव
punjabkesari.in Saturday, Aug 10, 2024 - 08:30 PM (IST)
नाहन (आशु): जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर हंसराज की अदालत ने आरोपी सुनील कुमार पुत्र बाबूराम निवासी गांव मथुरापुरवा, डाकघर मोतीपुर, जिला लखीमपुर, उत्तर प्रदेश को अपनी पत्नी की मौत के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी सुनील कुमार को आईपीसी की धारा 306 के तहत 5 वर्ष का साधारण कारावास और 20,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 4 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा दोषी को आईपीसी की धारा 201 के तहत 1 वर्ष का साधारण कारावास और 5000 रुपए जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वहीं आईपीसी की धारा 498 के तहत भी दोषी को 1 वर्ष के साधारण कारावास और 5000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह जुर्माना अदा न करने की सूरत में भी दोषी को 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चम्पा सुरील ने की। जिला न्यायवादी ने बताया कि इस मामले में अदालत ने 27 गवाहों और तमाम साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सुनील को दोषी ठहराते हुए उपरोक्त फैसला सुनाया।
4 मार्च, 2021 को पुरुवाला में सामने आया था मामला
जिला न्यायवादी चम्पा सुरील ने बताया कि मामला 4 मार्च 2021 का है। आरोपी सुनील कुमार अपनी पत्नी के साथ जिला सिरमौर के पुरुवाला में किराए का कमरा लेकर रहता था। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि सुनील कुमार ने अपनी पत्नी के साथ कुछ गलत किया है, जिसे वह छिपा रहा है। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंची और सुनील ने पुलिस के कहने पर कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक लोहे का बक्सा रखा था, जिसके अंदर से उसकी पत्नी का शव पुलिस ने बरामद किया।
मारपीट से तंग आकर पत्नी ने कर ली थी आत्महत्या
पुलिस जांच करने पर पता चला कि सुनील कुमार अपनी पत्नी पर शक करता था। वह अपनी पत्नी से छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करता था। 2 मार्च, 2021 को भी सुनील कुमार ने अपनी पत्नी के साथ लड़ाई की। आरोपी के इस दुर्व्यवहार के कारण उसकी पत्नी ने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद आरोपी ने उसके शव को लोहे के बक्से में छिपा दिया था।