Sirmour: चरस तस्करी के दोषी को 1 वर्ष का कठोर कारावास
punjabkesari.in Saturday, Nov 16, 2024 - 09:55 PM (IST)
नाहन (आशु): जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर हंसराज की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में आरोपी नेत्र सिंह पुत्र देवी राम निवासी गांव सरोह, डाकघर एवं तहसील शिलाई को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चम्पा सुरील ने की। मामला 8 जून, 2022 का है। जिला न्यायवादी ने बताया कि एएसआई महीपाल पुलिस टीम के साथ शिलाई बाजार में गश्त पर तैनात थे। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर अमल में लाई।
पुलिस ने रात 8ः40 बजे आरोपी को नया शिलाई की तरफ आते देखा और उसे रोककर पूछताछ की। इस दौरान पुलिस ने जब आरोपी के बैग की तलाशी ली तो उसके अंदर से 2.054 किलोग्राम चरस बरामद की। जिला न्यायवादी के अनुसार इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट दायर की। अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 25 गवाह पेश किए गए। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी नेत्र सिंह को दोषी करार दिया और उपरोक्त सजा सुनाई।