पत्नी से मारपीट और मौत मामले में दोषी पति को 7 वर्ष का कठोर कारावास

punjabkesari.in Saturday, Aug 05, 2023 - 06:50 PM (IST)

सुंदरनगर (ब्यूरो): मंडी जिला के अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सुंदरनगर की अदालत ने पत्नी से मारपीट व मौत के मामले में आरोपी पति के खिलाफ दोष तय होने पर आईपीसी की धारा 498-ए में 2 और धारा 306 के तहत 7 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 महीने के कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

उपजिला न्यायवादी विनय वर्मा ने कहा कि शिकायतकर्ता ओम प्रकाश पुत्र शाहू राम निवासी खांदला डाकघर जाऊ तहसील गोहर ने 26 सितम्बर, 2012 को पुलिस थाना सुंदरनगर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी बेटी तेजी देवी की शादी वर्ष 2001 में रतन लाल पुत्र कृष्ण सिंह निवासी पटकन डाकघर डैहर तहसील सुंदरनगर से हुई थी। विवाह के कुछ समय बाद रतन लाल उसकी बेटी से मारपीट करने लगा व दहेज भी मांगने लगा। तेजी देवी ने इस बारे अपने पिता को जानकारी भी दी। मारपीट से तंग आकर तेजी देवी अपने पिता के घर आ गई। इसके बाद परिजनों ने उसे समझा-बुझा कर रिश्तेदारों के साथ रतन लाल के घर भेज दिया था लेकिन तेजी देवी के साथ फिर से मारपीट की गई, जिसकी शिकायत तेजी देवी ने थाना गोहर में की थी। 25 सितम्बर, 2012 को तेजी देवी के पिता को फोन के माध्यम से ससुराल में बेटी की मौत होने की जानकारी मिली। शिकायतकर्ता जैसे ही बेटी के ससुराल पहुंचा तो उसने मृतका की पीठ पर डंडे के निशान तथा मुंह से झाग निकलते देखा। इसके बाद शिकायतकर्ता ने बेटी के पति के खिलाफ पुलिस थाना सुंदरनगर में एफआईआर दर्ज करवाई। 

थाना प्रभारी जगदीश चंद द्वारा की गई जांच में सामने आया कि दोषी रतन लाल की 2 पत्नियां उसकी मारपीट से तंग आकर उसे छोड़कर चली गईं थीं। रतन लाल दहेज की मांग को लेकर तेजी देवी से भी मारपीट करता था और मौत से एक दिन पूर्व भी उसने तेजी देवी के साथ मारपीट की थी। इस मारपीट से तंग आकर तेजी देवी ने 25 सितम्बर, 2012 को खेत में जाकर जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। पुलिस द्वारा कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा 17 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सुंदरनगर की अदालत ने रतन लाल को दोषी पाया।  

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Content Writer

Vijay

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