भगवान रघुनाथ अधिग्रहण मामले में महेश्वर को राहत, SC ने सुनाया यह फैसला

punjabkesari.in Wednesday, Sep 13, 2017 - 05:51 PM (IST)

कुल्लू: भगवान रघुनाथ अधिग्रहण मामले में प्रदेश हाईकोर्ट से महेश्वर सिंह को झटका मिलने के बाद सरकार ने मंदिर अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी लेकिन अब उन्हें इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। भगवान रघुनाथ के मुखिया छड़ीबदार महेश्वर सिंह ने बताया कि उनकी तरफ से इस मामले पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी, जिसके चलते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया है।
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31 अगस्त को खारिज हुई थी याचिका
बता दें कि 25 जुलाई, 2016 को सरकार ने रघुनाथ मंदिर के अधिग्रहण का फैसला लिया था। इसके बाद महेश्वर सिंह ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसे हाईकोर्ट ने 31 अगस्त को खारिज किया था। याचिका के खारिज होने के बाद सरकार का फैसला बरकरार हो गया था और सरकार ने मंदिर अधिग्रहण की प्रकिया शुरू कर दी थी और ट्रस्ट को सक्रिय कर दिया था। इसके बाद महेश्वर सिंह सुप्रीम कोर्ट गए थे।
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यह है महेश्वर सिंह का आरोप
महेश्वर सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया है कि रघुनाथ मंदिर एक निजी मंदिर है जिसके अधिग्रहण का सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। ये मंदिर उनकी पुश्तैनी जमीन पर बना है और सन 1660 से ही इस मंदिर पर कुल्लू राज परिवार का अधिकार है। गौर रहे कि सरकार ने दिसम्बर 2014 में रघुनाथ जी मूर्ति चोरी होने के बाद इस मंदिर के अधिग्रहण का फैसला किया था, जिसे महेश्वर सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी लेकिन वहां उनकी याचिका खारिज हो गई लेकिन अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया है।


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