हत्या के मामले में दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

punjabkesari.in Friday, Dec 02, 2022 - 12:11 AM (IST)

हमीरपुर (राजीव): अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश हमीरपुर ने हत्या के मामले में आरोप सिद्ध होने पर दोषी को आजीवन कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक डाॅ.आकृति शर्मा ने  बताया कि 23 मार्च, 2020 को पुलिस थाना सुजानपुर में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में आरोपी टेक जंग पुत्र धन बहादुर गुरंग निवासी गांव धारा पानी डाकघर होलेरी तहसील व जिला रोलपा (नेपाल) अस्थाई निवासी मार्फत बिधि चन्द पुत्र कांशी राम गांव व डाकखाना भटेरा तहसील सुजानपुर जिला हमीरपुर ने अपने बेटे गणेश गुरंग की चाकू व गंडाशे से निर्मम हत्या करके शव को जूट की बोरी में भरकर नाले में दफना दिया था। आरोपी व्यक्ति के पिता धनबहादुर गुरंग से दूरभाष के माध्यम से थाना सुजानपुर में सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम ने घटनास्थल पर जांच के बाद आरोपी व्यक्ति की निशानदेही पर शव को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। 

इस मामले की जांच पूरी होने पर 20 जून, 2020 को अंतिम रिपोर्ट  न्यायलय में पेश की गई। इस पर गौरव महाजन अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश हमीरपुर ने आरोप सिद्ध होने पर उपरोक्त दोषी व्यक्ति को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अधीन आजीवन कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना तथा धारा 201 भारतीय दंड संहिता के अधीन 5 वर्ष का कठोर कारावास व 10000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है तो धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत एक साल तथा धारा 201 भारतीय दंड संहिता के अधीन 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले का संचालन न्यायालय में अनुज शर्मा उपजिला न्यायवादी हमीरपुर द्वारा किया गया।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

 

 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Vijay

Related News