जानिए अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान कैसी रहेगी यातायात व्यवस्था

punjabkesari.in Thursday, Oct 14, 2021 - 08:07 PM (IST)

कुल्लू (ब्यूरो): डीसी आशुतोष गर्ग ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान आम जनमानस की सुविधा के लिए यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए कुल्लू शहर में वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था बनाने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार 14 से 21 अक्तूबर तक न्यायालय परिसर से ढालपुर चौक प्वाइंट 2, डीसी कार्यालय तथा क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू से काॅलेज चौक तक के मार्ग को प्रात: 8 से रात्रि 11 बजे तक नो-पार्किंग जोन अथवा टो-अवे जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार भुंतर से कुल्लू की ओर आने वाली बसें काॅलेज चौक राजमार्ग पर नहीं रुकेंगी। सभी बसें काॅलेज चौक पर दाईं ओर मुड़ने के बाद ही पशु मैदान में यात्रियों को उतारेंगी अथवा चढ़ाएंगी और इसके बाद क्षेत्रीय अस्पताल, कोर्ट काम्पलैक्स व ढालपुर चौक 2 से होते हुए रवाना होंगी। ये आदेश पुलिस अधीक्षक द्वारा यातायात प्रबंधन योजना के आधार पर जारी किए गए हैं ताकि उत्सव के दौरान आम जनमानस को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

आदेशों की अवहेलना पर जब्त होंगे वाहन

एक अन्य आदेश में उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 117 के तहत राइट बैंक में मौहल से कुल्लू, कुल्लू से रामशिला व गैमन पुल तक तथा परिधि मार्ग जो काॅलेज चौक से कलाकेंद्र, खंड विकास अधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कालेज गेट से लेकर रघुनाथ जी के कैंप तक के सड़क मार्ग को श्री नरसिंह जी की जलेब के दौरान नो-पार्किंग अथवा टो-अवे जोन घोषित किया है। उन्होंने इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सड़क में अपने वाहन पार्क न करने के आदेश दिए हैं। आदेशों की अवहेलना करने पर वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। इन लोगों को अपने वाहन अपने घरों के अंदर अथवा कुल्लू शहर के चिन्हित मार्गों पर पार्क करने को कहा गया है। 

रात्रि 10 से प्रात: 7 बजे तक होगी वाहनों की लोडिंग व अनलोडिंग

डीसी ने अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान आम जनमानस की सुविधा के लिए यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए सैनिक चौक भुंतर से लेकर गैमन पुल रामशिला तक राइट बैंक में मालवाहक वाहनों की लोडिंग व अनलोडिंग रात्रि 10 से प्रात: 7 बजे तक करने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 117 के तहत जारी किए गए हैं तथा तत्काल प्रभाव से आगामी 21 अक्तूबर तक लागू रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक ने दशहरा उत्सव के दौरान शहर में आवागमन प्रभावित न हो और आम जनमानस को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए गांधी नगर, ढालपुर, सरवरी तथा अखाड़ा बाजार के व्यापारी ट्रकों, ट्रालों अथवा टिप्पर से दुकान की वस्तुओं की लोडिंग व अनलोडिंग को केवल निर्धारित समय के भीतर ही करें।

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Content Writer

Vijay

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