Una: नाबालिग लड़की से दुराचार के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

punjabkesari.in Thursday, Dec 26, 2024 - 06:47 PM (IST)

ऊना (विशाल): एक अहम फैसले में स्पैशल जज जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुराचार के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पोक्सो एक्ट धारा-4 के तहत दोषी को 20 साल कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना, धारा 363 में 3 वर्ष कारावास और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जिला न्यायवादी एकलव्य ने मामले की पैरवी करते हुए बताया कि शिकायतकर्ता ने वर्ष 2022 को पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाते हुए रोहित चौधरी निवासी नंदपुर पर उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर घर से भगाने का आरोप जड़ा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर छापामारी करते हुए आरोपी के घर से नाबालिग लड़की को बरामद किया था। इस दौरान पीड़िता ने दुष्कर्म के आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया और अदालत में पेश कर उसके बयान न्यायिक दंडाधिकारी के सामने दर्ज करवाए।

पुलिस ने मामले की जांच करके सभी साक्ष्य और चालान कोर्ट पेश किया। मामले की पैरवी करते हुए अभियोजन पक्ष ने लगभग 16 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए और साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी गवाहों की गवाही और सबूत पर गौर करने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।
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Content Writer

Vijay

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