Himachal: पूर्व विधायकों की रुकी पैंशन पर हाईकोर्ट सख्त, एक माह में भुगतान का आदेश, देरी पर लगेगा 6% ब्याज
punjabkesari.in Friday, Apr 10, 2026 - 05:47 PM (IST)
शिमला (मनोहर): हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व विधायकों की बकाया पैंशन को लेकर राज्य सरकार और विधानसभा सचिवालय को कड़े निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि पात्र याचिकाकर्ताओं की बकाया और नियमित पेंशन एक माह के भीतर जारी की जाए। यदि इस समय सीमा में भुगतान नहीं हुआ तो 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। ये आदेश न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने पूर्व विधायक राजिंदर राणा और रवि ठाकुर द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान विधानसभा सचिवालय की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पहले जो संशोधन विधेयक लाया गया था, जिसमें अयोग्य घोषित विधायकों की पैंशन रोकने का प्रावधान था, उसे राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। इसके स्थान पर अब जो नया विधेयक लाया गया है, वह केवल 14वीं विधानसभा और उसके बाद निर्वाचित विधायकों पर ही लागू होगा।
कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता राजिंदर राणा और रवि ठाकुर 12वीं और 13वीं विधानसभा के सदस्य रहे हैं। चूंकि नया कानून उन पर लागू नहीं होता, इसलिए वे पैंशन के पूर्ण हकदार हैं। इसी आधार पर अदालत ने उनकी बकाया और नियमित पैंशन तत्काल जारी करने के निर्देश दिए हैं।

