शिक्षक महासंघ की सिफारिश पर हुए तबादला आदेश हाईकोर्ट ने किए रद्द
punjabkesari.in Sunday, Sep 12, 2021 - 11:51 PM (IST)
शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की सिफारिश पर किए गए गणित प्रवक्ता के तबादला आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि शिक्षक महासंघ आइंदा से कोई भी ऐसी तबादला संबंधी सिफारिश नहीं करेगा, जिसमें संबंधित अध्यापक की सहमति न हो। कोर्ट ने संबंधित अथॉरिटी को भी आदेश दिए कि वह ऐसी किसी सिफारिश पर अमल न करे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अब शिक्षक संघ की सिफारिश संबंधी कोई मामला कोर्ट के समक्ष आया, जिसमें अध्यापक की सहमति न हो तो संघ को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।
कोर्ट ने कहा कि प्रार्थी सुशील कुमार को स्थानांतरित करने की सिफारिश केवल स्कोर सैटल करने के लिए की गई है, वह भी एक ऐसे संगठन के कहने पर जिसका मुख्य कार्य अपने सदस्यों अथवा अध्यापकों के हितों की रक्षा करना है। इतना ही नहीं, संघ जिसे प्रतिवादी विभाग के प्रशासन या कामकाज से कोई सरोकार नहीं है, उसने ऐसी सिफारिश न केवल तबादलों को लेकर की, बल्कि कुछ अध्यापकों की पदोन्नति को लेकर भी की।
प्रार्थी ने सीनियर सैकेंडरी स्कूल बलदुहक जिला हमीरपुर से सीनियर सैकेंडरी स्कूल थोना जिला मंडी को किए तबादला आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि बेहतर प्रशासन के लिए कर्मचारियों को बार-बार स्थानांतरित कर परेशान किए जाने के डर से बचाया जाना चाहिए। इस तरह के हस्तक्षेप से सरकारी सेवकों का मनोबल टूट जाता है। कर्मचारी संघ मुख्य रूप से कर्मचारियों की शिकायतों को उजागर करने के लिए गठित किया गया है। बेशक वह संबंधित शिक्षक की सहमति से ट्रांसफर की सिफारिश भी कर सकता है, परंतु संघ कर्मचारियों के एक विशेष स्टेशन के लिए तबादले की सिफारिश नहीं कर सकता। यह काम पूरी तरह से प्रशासनिक विभाग का है।