हरियाणा रोडवेज के बस चालक को 2 साल की कैद, जानिए क्यों मिली ये सजा

punjabkesari.in Saturday, Sep 24, 2022 - 08:58 PM (IST)

नाहन (साथी): मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज की अदालत ने मुजरिम हरि सिंह पुत्र इंद्र सिंह निवासी मोली जागरा चंडीगढ़ को हरियाणा रोडवेज की बस को तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाने के मामले में दोषी ठहराते हुए आईपीसी की धारा 304 के तहत 2 साल का साधारण कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। आईपीसी की धारा 279 के तहत 6 महीने की सजा व 500 रुपए जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को 10 दिन की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा। आईपीसी की धारा 337 के तहत 1 वर्ष के साधारण कारावास व 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को 5 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। कारावास की मूल सजा एक साथ चलेगी।

सहायक न्यायवादी आरके शर्मा ने बताया कि 10 अक्तूबर, 2016 को चालक हरि सिंह हरियाणा रोडवेज की बस को लेकर कालका से पांवटा साहिब आ रहा था। दोपहर 12.30 बजे जब बस कड़ासन के पास पहुंची तो तेज रफ्तार और गलत साइड जाकर कार को टक्कर मार दी। कार में 5 यात्री सवार थे। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि अन्य यात्री घायल हुए थे। कार के पीछे यह बस एक अन्य कार से टकरा गई। उस कार में 4 यात्री सवार थे। कार चालक की नाहन अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। शेष 3 यात्रियों में से 2 गंभीर रूप से घायल हुए थे। न्यायवादी ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने अदालत में 16 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर मुजरिम को दोषी करार दिया। 

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Content Writer

Vijay

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