नशीले कैप्सूल रखने के आरोपी को कैद

punjabkesari.in Wednesday, Dec 11, 2019 - 09:29 PM (IST)

गोहर, (ख्याली राम): नशीले कैप्सूल रखने के जुर्म में उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी वत्सला चौधरी की अदालत ने आरोपी संजीव कुमार पुत्र ललित कुमार निवासी गांव व डाकघर जंजैहली तहसील थुनाग को 4 माह का कठोर कारावास और 5 हजार जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं, जबकि अदालत के आदेशानुसार जुर्माना अदा न करने की एवज में आरोपी को जेल में ही 15 दिन की अतिरिक्त सजा और भुगतनी होगी। पुलिस ने आरोपी को 24 अक्तूबर, 2014 को उस वक्त 34 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूलों के साथ दबोचा था, जब वह शिकावरी की ओर टाटा 207 (नं. एच.पी. 65-0475) में आ रहा था। इस दौरान जब गाड़ी की तलाशी ली तो आरोपी से प्रतिबंधित 34 नशीले कैप्सूल बरामद किए थे। अतिरिक्त सहायक जिला न्यायवादी शैलजा ठाकुर ने अदालत के फैसले की पुष्टि की है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Kuldeep

Recommended News

Related News