पशु से ‘दरिंदगी’ की हद पार करने वाले को मिली ‘यह’ सजा

punjabkesari.in Wednesday, Apr 19, 2017 - 08:46 PM (IST)

नूरपुर: नूरपुर विकास खंड के तहत दियोली (डन्नी) गांव में पशु के साथ कुकर्म करने के दोषी को नूरपुर की एडिशनल चीफ  ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट कनिका चावला ने 4 साल के कठोर कारावास के साथ एक हजार रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। मामले के अनुसार नूरपुर पुलिस ने 16 फरवरी, 2016 को दियोली (डन्नी) गांव में पशु के साथ कुकर्म करने के आरोप में नेपाली युवक विकास सिंह के खिलाफ धारा 377 के तहत मामला दर्ज किया था।

पशु के मालिक ने आरोपी को देख मचाया शोर
नूरपुर थाने में दर्ज शकायत में दियोली (डन्नी) निवासी सुभाष चंद ने बताया था कि उसने अपने पशु को चरने के लिए नाले के निकट बांधा था तथा जब वह शाम को पशु लेने गए तो पशु वहां से गायब था। जब उसने उक्त नेपाली युवक को पशु के साथ कुकर्म करते हुए देखा तो शोर मचा दिया, जिससे लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने आरोपी को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामले की जानकारी नूरपुर के सहायक जिला न्यायवादी तरसेम कुमार ने दी है।


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