सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे खाद्य पदार्थ, निर्माता कंपनियों को लाखों का जुर्माना

punjabkesari.in Friday, Jul 30, 2021 - 04:41 PM (IST)

कुल्लू (ब्यूरो): अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कुल्लू की अदालत ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच में सबस्टैंडर्ड व मिस ब्रांडेड पाए जाने पर कारोबारियों को जुर्माना लगाया गया है। मैसर्ज नेचर एग्रो फूड हरोली जिला ऊना को एक लाख रुपए, सोलन जिला के बद्दी स्थित मैसर्ज एमएमडी ग्लोबल फूड को एक लाख, मैसर्ज दीक्षित प्रोविजनल स्टोर पाहनाला रोड जिला कुल्लू को 50 हजार, मैसर्ज बॉबी जनरल स्टोर भुट्टी कालोनी शमशी को 20 हजार, मैसर्ज महादेव ट्रेडिंग कंपनी शीशामाटी ढालपुर कुल्लू को 10 हजार, मैसर्ज केशव जनरल स्टोर ज्वाणी रोपा कुल्लू को 10 हजार व मैसर्ज विशाल एंटरप्राइजिज शमशी कुल्लू को भी 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा भविता टंडन ने बताया कि इन कंपनियों के खाद्य पदार्थों के नमूनों को जांच करने के बाद सबस्टैंडर्ड व मिस ब्रांडेड पाया गया। नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की अदालत में अभियोग पत्र दायर करने की लिखित अनुमति देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्यायिक कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया था। विभाग की ओर से मामलों की पैरवी खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार ने की। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी शिवम प्रताप सिंह की अदालत ने खाद्य सुरक्षा विभाग कुल्लू द्वारा दायर की गई शिकायत पत्रों पर न्यायिक कार्यवाही करते हुए खाद्य व्यापारियों को कुल 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।


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Content Writer

Vijay

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