Kangra: वारंटी में खराब हुई मशीन, कंपनी को लगाया जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Jul 09, 2026 - 06:24 PM (IST)

धर्मशाला (ब्यूरो): जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कांगड़ा ने एक अहम फैसले में गुजरात की एक कंपनी को उपभोक्ता को राहत देने के आदेश दिए हैं। मामला मैडीकल उपकरण सप्लाई करने वाले व्यवसायी मधुसूदन शर्मा से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, मधुसूदन शर्मा ने वर्ष 2023 में करीब 3.40 लाख रुपए का ऑटोक्लेव स्टरलाइजर खरीदा था, जिसे शिमला के डीडीयू अस्पताल में लगाया गया। मशीन वारंटी अवधि के दौरान ही खराब हो गई, लेकिन कंपनी ने बार-बार शिकायत के बावजूद न तो मुरम्मत की और न ही उसे बदला। आयोग ने इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए कंपनी को आदेश दिया कि वह पूरी राशि 3,40,430 रुपए 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाए। साथ ही 15,000 रुपए मुआवजा और 7,500 रुपए मुकद्दमा खर्च भी देने के निर्देश दिए गए। यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


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Kuldeep

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