CORONA CURFEW : चम्बा में सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी ये दुकानें

punjabkesari.in Sunday, May 09, 2021 - 06:21 PM (IST)

चम्बा (ब्यूरो): चम्बा के डीसी दुनी चंद राणा ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 मई से नई बंदिशें लगाए जाने को लेकर सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा जारी अधिसूचना 10 मई सुबह 6 बजे से 17 मई तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि अब 10 मई सोमवार सुबह से जरूरी सेवाओं को छोड़कर निजी बस सेवाएं, परिवहन निगम की बसें, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज से जुड़े वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है, वहीं निजी वाहनों का प्रयोग कोविड-19 के निदान, टीकाकरण या अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही किए जाने का प्रावधान किया गया है।

नई अधिसूचना के अंतर्गत सभी दुकानें बंद रहेंगी, केवल दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, जिन्हें अब केवल 3 घंटे सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक ही खोला जा सकेगा। सब्जी, फल, दूध, अंडा, मांस, राशन, फसलों की कीटनाशक दवाइयों व बीजों की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि भवन निर्माण की सामग्री, हार्डवेयर की दुकानें बंद रखे जाने के आदेश जारी किए गए हैं। जिले में निर्माण संबंधी कार्यों के लिए श्रमिकों को संबंधित विभाग द्वारा पहचान पत्र उपलब्ध करवाने के बाद जारी रखा जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सभी मैजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी, पीएसयू, संगठन, स्थानीय निकायों के सदस्य और अधिकारी इन आदेशों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

जिले के विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर चैक पोस्ट की स्थापना के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188, 269 और 270 के प्रावधानों, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और एचपी पुलिस अधिनियम-2007 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये आदेश जिला में तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएंगे।


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Vijay

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