Kangra: अब बिना KYC जमाबंदी सत्यापित नहीं कर पाएंगे पटवारी
punjabkesari.in Sunday, Jan 19, 2025 - 06:54 PM (IST)
डाडासीबा (सुनील): भू-अभिलेख हिमाचल प्रदेश की निदेशक रितिका ने सभी जमीन मालिकों से अनुरोध किया कि सरकारी आदेशों अनुसार सभी जमीन मालिक अपनी जमाबंदी की केवाईसी संबंधित पटवारखाना से करवाना सुनिश्चित करें। बिना केवाईसी के कोई भी जमाबंदी पटवारी द्वारा सत्यापित नहीं की जाएगी। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक सांझा करने का आग्रह भू-अभिलेख निदेशालय, हिमाचल प्रदेश द्वारा किया गया है। भूमि मालिकों की सहमति आधारित आधार सीडिंग के संबंध में सभी जिला कलैक्टर को प्रेषित पत्र में कहा गया है कि सरकार भूमि रिकॉर्ड, पंजीकरण और विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करने आदि से संबंधित सेवाओं के संबंध में सार्वजनिक सेवा और शासन में सुधार करना चाहती है और तदनुसार भूमि मालिकों की आधार संख्या के साथ संबंधित डाटा को प्रमाणित करना आवश्यक है।
इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि संबंधित उपमंडल अधिकारी (सिविल) और तहसीलदारों को मिशन मोड में सहमति आधारित आधार सीडिंग पहल पर अपना व्यक्तिगत ध्यान देने और इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए निर्देशित करें। इसके अलावा आम जनता के लिए भूमि मालिकों की सहमति आधारित आधार सीडिंग और सुशासन की अन्य सेवाओं के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने का भी अनुरोध किया गया है, ताकि भूमि मालिक भी बिना किसी हिचकिचाहट के इस अभियान में भाग ले सकें।
इस संबंध में संबंधित उप-विभागीय कलैक्टर को नोडल अधिकारी तथा संबंधित नायब तहसीलदारों/तहसीलदारों को सहायक नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। भू-अभिलेख निदेशालय इस अभियान के तहत काम करने वाले पटवारियों को भूमि स्वामी की सहमति आधारित आधार सीडिंग के लिए 2 रुपए की नाममात्र दर से मानदेय वितरित करेगा, क्योंकि पटवारियों को मिशन मोड में घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना होगा तथा स्थानीय शिविरों का आयोजन करना होगा, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। मानदेय वितरण का प्रारूप तथा तौर-तरीके अलग से जारी किए जाएंगे। इस संबंध में जब डाडासीबा तहसील के तहसीलदार बीरबल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि विभागीय दिशा-निर्देशों अनुसार केवाईसी का कार्य शुरू करवा दिया गया है।