स्कूली छात्रा के साथ लैंगिक उत्पीड़न के दोषी अध्यापक को 5 वर्ष का कठोर कारावास
punjabkesari.in Wednesday, Aug 23, 2023 - 12:50 AM (IST)

मंडी/सरकाघाट (रजनीश/महाजन): विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मंडी की अदालत ने अध्यापक को स्कूल की एक छात्रा का लैंगिक उत्पीड़न करने का दोष सिद्ध होने पर 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई। जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 20 अप्रैल, 2019 को पुलिस थाना हटली में सरकारी स्कूल के अध्यापक के खिलाफ उसी के स्कूल की 12 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला दर्ज हुआ था। मामले की छानबीन पूरी होने पर थाना अधिकारी हटली द्वारा मामले का चालान अदालत में दायर किया गया। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 17 गवाहों के बयान कलमबद्ध गए। गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया, जिसके चलते उसे उक्त सजा सुनाई गई। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक नविना राही और नितिन शर्मा द्वारा की गई।
चरस रखने के आरोपी को 3 साल का कठोर कारावास
वहीं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरकाघाट सचिन रघु के विशेष न्यायालय ने एनडीपीएस की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर पधर तहसील के चुहाल (रोपा) निवासी विद्या सागर पुत्र लेख राम को 3 साल के कठोर कारावास और 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी द्वारा जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे 6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। जानकारी के अनुसार पुलिस ने 10 मार्च, 2023 को आरोपी से 1 किलो 20 ग्राम चरस बरामद की थी। हालांकि बाद में रासायनिक परीक्षण के दौरान चरस की मात्रा 1 किलोग्राम से कम होने के कारण व्यावसायिक मात्रा में नहीं रह गई थी। तहकीकात पूरी होने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया। अभियोजन पक्ष की ओर से उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि इस मामले में 11 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए गए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here