उद्घोषित अपराधी को 2 वर्ष की कैद, चैक बाऊंस के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

punjabkesari.in Thursday, Sep 09, 2021 - 12:09 AM (IST)

मंडी (रजनीश): कोर्ट ने उद्घोषित अपराधी व चैक बाऊंस मामले के एक आरोपी को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार पहले मामले न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-3 पुष्पलता ने हत्या के मामले में उद्घोषित अपराधी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के देवलासपुर निवासी किशू नाथ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत अभियोग साबित होने पर 2 साल का साधारण कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सहायक लोक अभियोजक सुभाष चंद ने बताया कि आरोपी 21 मई, 1984 को दर्ज हत्या के मामले में कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा था। इस पर कोर्ट ने आरोपी को उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए गए। आरोपी के खिलाफ प्रस्तुत सबूतों से आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित हुआ जिस पर जज ने उक्त फैसला सुनाया।  

चैक बाऊंस के आरोपी को 2-2 माह का साधारण कारावास

वहीं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-2 आभा चौहान ने चैक बाऊंस के 3 मामलों में आरोपी जगपाल को 2-2 माह के साधारण कारावास व 1,20,000 रुपए की चैक राशि के अलावा 10-10 हजार रुपए का जुर्माना देने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह सजा मेहड़ गांव के भगत राम की शिकायतों पर चलाए गए 3 मामलों में नैगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट के तहत अभियोग साबित होने पर सुनाई है। वकील सतीश के माध्यम से कोर्ट में दायर शिकायतों के मुताबिक आरोपी जगपाल ने शिकायतकर्ता भगत राम से 2015 में 1,20,000 रुपए उधार लिए थे और शीघ्र राशि लौटाने की बात कही थी। जब भगत राम ने आरोपी से राशि की मांग की तो आरोपी ने 50 हजार रुपए के 2 चैक और 20 हजार रुपए का एक चैक दे दिया जोकि खाते में राशि न होने के चलते बाऊंस हो गए। इसके बाद आरोपी को नोटिस जारी कर राशि देने की मांग की थी लेकिन फिर भी राशि अदा नहीं की। इसके बाद आरोपी के खिलाफ 3 शिकायतें कोर्ट में दायर की गईं। कोर्ट में साक्ष्य साबित होने पर कोर्ट ने चैक राशि और जुर्माना शिकायतकर्ता को अदा करने का फैसला सुनाया।


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Content Writer

Vijay

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