Mandi: चिट्टा तस्करों पर शिकंजा, अदालत ने 2 दोषियों को सुनाई कैद और जुर्माने की सजा

punjabkesari.in Thursday, Jun 05, 2025 - 04:14 PM (IST)

मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने वीरवार को मादक पदार्थ रखने के एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 2 साल के साधारण कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषियों की पहचान नेता सिंह पुत्र श्याम लाल, निवासी गांव ढलवानी, डाकघर लागधार, तहसील कोटली, जिला मंडी तथा हुक्कम सिंह पुत्र बेली राम, निवासी गांव धवान, डाकघर कोट तुंगल, तहसील कोटली, जिला मंडी के रूप में हुई है। दोनों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत दोषी पाया गया है।

ऐसे हुआ था मामले का खुलासा
जिला न्यायवादी मंडी एवं विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने बताया कि यह मामला 1 जनवरी, 2020 का है। उस दिन पुलिस थाना सदर की एक टीम नियमित गश्त और निगरानी के लिए मंडी शहर रवाना हुई थी। लगभग सुबह 11:15 बजे पुलिस जब सकोड़ी पुल से थोड़ा आगे जेल रोड पर मस्जिद के पास पहुंची, तो उसे गुप्त सूचना मिली कि पास ही की एक इमारत की दूसरी मंजिल में 2 व्यक्ति ठहरे हैं, जो चिट्टा बेचने का काम करते हैं। सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गवाहों के साथ उस कमरे में दबिश दी। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से 2 व्यक्ति बाहर आए, जिन्होंने पूछताछ में अपना नाम क्रमशः नेता सिंह और हुक्कम सिंह बताया। कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस ने एक पॉलिथीन पाऊच बरामद किया, जिसमें सफेद मटमैले रंग का 2 ठोस गांठों वाला पदार्थ था। शक होने पर उस पदार्थ को ड्रग डिटैक्शन किट से जांचा गया, जिसमें वह चिट्टा (हैरोइन) पाया गया। जब्त किए गए पदार्थ का कुल वजन 13.16 ग्राम था।

15 गवाहों के आधार पर सुनाया फैसला
इस मामले की विस्तृत जांच के बाद थाना सदर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 15 गवाहों को पेश किया, जिनकी गवाहियों को अदालत ने विश्वसनीय मानते हुए आरोपियों को दोषी ठहराया। विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत दोषी मानते हुए 2 साल के साधारण कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश भी दिया गया है।
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Content Writer

Vijay

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