चैक बाऊंस के दोषी को 6 माह की कैद, देने होगा इतना जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Jan 02, 2020 - 10:01 PM (IST)

गोहर (ब्यूरो): न्यायिक दंडाधिकारी गोहर वत्सला चौधरी की अदालत ने चैक बाऊंस के आरोपी को 6 माह के साधारण कारावास, 8 लाख रुपए के जुर्माने व मुआवजे की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार पुत्र चंद्रमणि निवासी कुन, डाकघर देवधार का आरोप था कि जगदीश कुमार निवासी कोटमोर्स, तहसील सदर, जिला मंडी ने उससे गाड़ी खरीदी थी और इसकी एवज में उसे 7 लाख रुपए का चैक दिया था।

जब कृष्ण कुमार ने इस चैक को वसूली के लिए लगाया तो आरोपी के खाते में राशि न होने के कारण यह बाऊंस हो गया। इस बारे शिकायतकर्ता ने दोषी व्यक्ति को बार-बार अवगत करवाया लेकिन आरोपी ने भुगतान नहीं किया, जिसके बाद अधिवक्ता के माध्यम से दोषी को लीगल नोटिस भेजा गया कि उनके क्लाइंट की बकाया राशि जल्द चुकता की जाए लेकिन दोषी ने न तो पैसों का भुगतान किया और न ही लीगल नोटिस का कोई जवाब दिया।

उसके बाद शिकायतकर्ता ने उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर की अदालत में शिकायत दर्ज करवाई। अदालत ने शिकायतकत्र्ता के बयान कलमबद्ध करवाए, जिसमें दोषी के खिलाफ  आरोप साबित हो गए। अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में अदालत ने दोषी को 6 माह की साधारण कैद, 8 लाख रुपए के मुआवजे व 6 माह कैद की सजा सुनाई है।


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Vijay

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