3 साल पहले मासूम के साथ की थी ये गंदी हरकत, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 10 वर्ष की कठोर सजा
punjabkesari.in Saturday, Jul 24, 2021 - 10:08 PM (IST)
बिलासपुर (विशाल): जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश चौधरी की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी जोगिंद्र सिंह उर्फ जिन्दर पुत्र भज्जो राम गांव व डाकघर घराण, तहसील झंडूता, जिला बिलासपुर को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट 2021 की धारा-6 के अंतर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास व 2500 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 3 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 25 जुलाई, 2018 को शिकायतकर्ता ने पुलिस के पास अपना बयान आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा-154 के अंतर्गत कलमबद्ध करवाया। इस बयान में कहा गया कि 25 जुलाई, 2018 को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे शिकायतकर्ता के घर से कुछ ही दूरी पर स्थित घराण प्राइमरी स्कूल के वट वृक्ष के साथ उसके बच्चे झूला झूलने गए थे। कुछ देर बार उनका बेटा तो घर वापस आ गया परंतु बेटी झूला झूलती रही। दोपहर करीब अढ़ाई बजे उसके गांव का जोगिंद्र सिंह उसकी बेटी को बेहोशी की हालत में उठाकर उसके घर लाया। करीब एक घंटे के बाद शिकायकर्ता की बेटी को होश आया।
होश आने पर बेटी से पूछताछ करने पर उसने पेट के नीचे दर्द बताया तथा जोगिंद्र सिंह की तरफ इशारा करते हुए बताया कि आरोपी उसे आम लाने के बहाने नीचे ले गया व अपनी गोदी में बैठा कर उसके साथ कुकृत्य किया, जिसके आधार पर थाना तलाई में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मुकद्दमे की तफ्तीश एएसआई जगदीशकुमार ने की व सबूत इकट्ठा कर अदालत में चालान पेश किया गया। जिला न्यायवादी ने बताया कि इस मुकद्दमे में अभियोजन पक्ष ने 29 गवाह पेश किए। अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों को सही ठहराते हुए व बचाव पक्ष की दलीलों को नकारते हुए अदालत ने अभियुक्त जोगिंद्र सिंह को दोषी करार दिया व उक्त सजा सुनाई।