नयनादेवी में रोक के बावजूद हो रहा निर्माण, नगर परिषद बनी मूकदर्शक

punjabkesari.in Tuesday, Jul 10, 2018 - 03:44 PM (IST)

बिलासपुर: प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद नगर परिषद नयनादेवी के वार्ड नंबर-1 में एक व्यक्ति द्वारा दुकान के आगे निर्माण कार्य किया जा रहा है और नगर परिषद मूकदर्शक बनी हुई है। हालांकि इस बारे एक व्यक्ति ने नगर परिषद नयनादेवी प्रशासन को टैलीफोन के माध्यम से सूचना दी जिस पर नगर परिषद प्रशासन ने संबंधित निर्माण कार्य को रोकने के लिए नोटिस जारी कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली, जिससे नगर परिषद नयनादेवी की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगना शुरू हो गए हैं।


उच्च न्यायालय ने लगाई है रोक
गौर हो कि नगर परिषद नयनादेवी के वार्ड नंबर-1 में प्रदेश उच्च न्यायालय ने किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने पर पूरी रोक लगाई है। बता दें कि प्रदेश हाईकोर्ट ने यह रोक अंकुर गौतम बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार की याचिका पर वर्ष 2017 को सी.डब्ल्यू.पी. नंबर 2269 के तहत लगाई है। माननीय न्यायालय ने नगर परिषद नयनादेवी के वार्ड नंबर-1 में माता श्रीनयनादेवी मंदिर के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करने के आदेश दिए हैं।


क्या कहते हैं अधिकारी
नगर परिषद नयनादेवी के कार्यकारी अधिकारी एवं कनिष्ठ अभियंता नरेश कुमार ने बताया कि वार्ड नंबर-1 में निर्माण कार्य किए जाने की शिकायत मिली है। इस पर नगर परिषद प्रशासन की ओर से संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिए गए हैं तथा किए गए निर्माण कार्य को हटाने के आदेश दिए गए हैं। अभी तक संबंधित व्यक्ति ने दुकान में किए गए निर्माण कार्य को नहीं हटाया है। इस बारे एस.डी.एम. स्वारघाट से बात करने के बाद नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।


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Vijay

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