चरस आरोपियों को मिली 13 वर्ष की कैद

punjabkesari.in Wednesday, Mar 22, 2017 - 12:19 AM (IST)

चम्बा : योगेश जसवाल विशेष जज चम्बा की अदालत ने मंगलवार को चरस तस्करी के आरोप में पकड़े गए 2 लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें 13 वर्ष की कड़ी सजा के साथ डेढ़ लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकारी की तरफ से मामले की पैरवी अनिल अवस्थी ने की। उन्होंने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 11 जनवरी 2016 को उस समय दर्ज हुआ था जब एक पुलिस टीम ने भांजनु मोड़ के पास रात के करीब 9 बजे नाका लगाया हुआ था तो एक लाल रंग की एक टोयटा इनोवा गाड़ी धारगला की तरफ से आई। पुलिस टीम ने जब उक्त गाड़ी को जांच के लिए रोका तो गाड़ी की अगली सीट पर बैठा संदीप कुमार पुत्र जरनैल सिंह निवासी कृष्णानगर तहसील दीनानगर जिला गुरदासपुर (पंजाब) व विपिन कुमार पुत्र तरसेम लाल निवासी मोहल्ला बिरियन तहसील दीनानगर जिला गुरदासपुर पंजाब पुलिस को सामने पाकर परेशान हो गए। 

तलाशी के दौरान निकली थी 2 किलो 900 ग्राम चरस
उनकी संदिग्ध हरकतों को देखते हुए जब पुलिस टीम ने गाड़ी की तलाशी ली तो पुलिस ने गाड़ी के कैबिन में छिपा कर रखे एक बैग को बरामद किया। बैग की तलाशी ली तो उसमें रखी हुई 2 किलो 900 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस थाना खैरी में संदीप कुमार व विपिन कुमार के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच प्रक्रिया को पूरा करने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। अदालत ने मामले से जुड़े 13 गवाहों के बयानों व फोरैंसिक रिपोर्ट के आधार पर संदीप कुमार व विपिन को मामले का दोषी पाते हुए उन्हें 13 वर्ष की कड़ी कैद के साथ डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। जुर्माना अदा न करने के बदले दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 


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