Cabinet Meeting : आयकर देने वाले 1.50 लाख लोगों की राशन सबसिडी समाप्त

punjabkesari.in Wednesday, May 13, 2020 - 08:58 PM (IST)

शिमला (ब्यूरो): कोरोना संकट के चलते वित्तीय संकट गहराने के कारण राज्य सरकार ने आयकर देने वाले 1.50 लाख से अधिक लोगों की राशन सबसिडी को समाप्त कर दिया है। इसके तहत आयकर देने वाले किसी भी व्यक्ति को अब सरकारी डिपुओं से आगामी 1 साल तक सस्ता राशन नहीं मिल सकेगा। सरकार ने करीब 9.50 लाख एपीएल परिवारों की राशन सबसिडी में 50 फीसदी कटौती करने का निर्णय लिया है। यानी दाल, चीनी और खाद्य तेल पर मिलने वाली सबसिडी आधी कर दी गई है। इसके अलावा बीपीएल परिवारों को पहले की तरह सस्ता राशन मिलता रहेगा, साथ ही करीब 1.50 लाख ऐसे लोगों जिनकी आय सीमा को बढ़ाकर 45,000 रुपए किया है, उनको भी सस्ते राशन का लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों को 3.30 रुपए प्रति किलो गेहूं का आटा और 2 रुपए प्रति किलो चावल रियायती दरों पर मिलेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाऊन के कारण अर्थव्यवस्था पर पडऩे वाले प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए देश के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा पर आभार जताया।

उद्योग जगत और कृषि को बढ़ावा देने के लिए लाएं जाएंगे 4 अध्यादेश  

सरकार ने उद्योग जगत और कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है। इसमें किसानों एवं बागवानों को लूट से बचाने वाला एपीएमसी एक्ट भी शामिल है। इन सभी चारों अध्यादेशों को विधानसभा के मानसून सत्र में मंजूरी मिलेगी। सरकार की तरफ से रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने, लघु एवं छोटी इकाइयों के नियोक्ताओं व छोटे ठेकेदारों को सुविधा प्रदान करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर (आर एंड ए) अधिनियम, 1970 (1970 का 37वां) को प्रदेश में लागू करने के लिए धारा-1 सब सैक्शन-4 में जरूरी संशोधन को अनुमति प्रदान की गई। संशोधन में अनुबंध रोजगार की सीमा को 20 से बढ़ाकर 30 श्रमिक करने का प्रस्ताव है। इससे राज्य में औद्योगिक निवेश, उत्पादन और व्यापार करने में आसानी के लिए भी सहायता मिलेगी।

फैक्टरी एक्ट, 1948 में संशोधन को अनुमति

इसी तरह फैक्टरी एक्ट, 1948 में संशोधन को अनुमति दी गई जिससे राज्य में छोटी इकाइयों में उत्पाद गतिविधियों के लिए श्रमिकों की वर्तमान सीमा 10 और 20 को बढ़ाकर क्रमश: 20 और 40 किया जाएगा। इस संशोधन से छोटी विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा और श्रमिकों को रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे। इसी तरह वर्तमान में कोई भी कर्मचारी किसी भी तिमाही में अधिकतम 75 घंटे ओवर टाइम काम कर सकता है लेकिन धारा-65 के खंड (4) 3 संशोधन में इस सीमा को बढ़ाकर 115 घंटे करना प्रस्तावित है। इसमें ओवर टाइम का भुगतान साधारण मजदूरी की दर से दोगुना करने की शर्त होगी ताकि श्रमिकों को आय के अधिक अवसर मिल सकें। सरकार की तरफ से अनुबंध पर श्रमिकों की सेवाएं लेने की भी मंजूरी दी गई जिससे बाहर से श्रमिकों को लाया जा सकेगा।

17 मई के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवा को शुरू करने पर सहमति

मंत्रिमंडल ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14वां) की धारा-22, (1) धारा 25 एफ (बी) धारा-25-के में संशोधन करने पर भी अपनी सहमति दी। इससे औद्योगिक निवेश, उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य में व्यापार करने में आसानी होगी। इससे औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अनुकूल और व्यापार मित्र वातावरण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और कामगारों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार ने 17 मई के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवा को शुरू करने पर सहमति जताई है। हालांकि इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आने वाली गाइडलाइन का इंतजार किया जाएगा। सरकार ने फिलहाल मई माह के अंत तक शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का निर्णय लिया है तथा 10 जून के बाद इन्हें खोलने पर विचार किया जा सकता है।

कुल्लू के भिखाली में खुलेगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

मंत्रिमंडल ने जिला मंडी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिहाड़ को 50 बिस्तर वाले सिविल अस्पताल में अपग्रेड करने तथा कुल्लू जिले के भिखाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की। वहीं जिला सिरमौर के तहसील नाहन में ग्राम कुंडला (गुमटी) में मैसर्ज एल्को स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में लेटर ऑफ इंटैंट की वैधता अवधि में विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया ताकि कंपनी को अपने परियोजना के काम को पूरा करने में सुविधा हो सके। मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 15 अटल आदर्श विद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।


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Vijay

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