Cabinet Meeting : पार्टी सिंबल पर होंगे नगर निगम चुनाव, दल-बदल कानून के दायरे में आएंगे पार्षद

punjabkesari.in Tuesday, Feb 23, 2021 - 08:19 PM (IST)

शिमला : हिमाचल प्रदेश में नगर निगमों के चुनाव पार्टी सिंबल पर होंगे। इसके लिए हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियमों, 2012 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मेयर पद पर ओबीसी वर्ग के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानि मेयर पद पर अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला के अलावा ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण मिलेगा। नए प्रावधानों के तहत निर्वाचित पार्षद दल-बदल कानून के दायरे में आएंगे और दल बदलने की स्थिति में उनको अयोग्य घोषित करने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह अविश्वास प्रस्ताव को लाने का भी नियमों में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई दूसरी ई-कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि अगले माह धर्मशाला, मंडी, पालमपुर और सोलन नगर निगम के चुनाव होने हैं।

राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि नगर निगम में आयुक्त पद पर अब 10 साल के स्थान पर आईएएस 7 साल और व एचएएस अधिकारी 9 साल बाद नियुक्त हो सकेंगे। विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की तरफ से दिए जाने वाले अभिभाषण को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। उनके इस अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों की झलक देखने को मिलेगी।

2,555 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति को शैक्षणिक सत्र बढ़ाने का निर्णय

बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 210-ए के तहत दंड/जुर्माने को संशोधित करने के प्रस्ताव के साथ-साथ अधिनियम की धारा-200 के तहत कम्पाऊंड अपराधों में सक्षम अधिकारियों को जुर्माना लगाने की शक्तियों में संशोधन की भी मंजूरी प्रदान की। प्रदेश सरकार ने मिनीमम फैक्टर को लागू करने का निर्णय लिया है। यानि यातायात के नियमों का उल्लंघन करना अब वाहन चालकों से चालान और दंड के रूप में पहले से अधिक वसूली होगी। बैठक में प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभागों में एसएमसी शिक्षकों की नीति के तहत पहले से तैनात 2,555 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति को शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे एसएमसी पर स्कूलों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों ने राहत की सांस ली है।

किसानों को राहत देने के लिए लागू होगी मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना

मंत्रिमंडल ने किसानों को राहत प्रदान करने के लिए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)-2020 मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के पात्र कृषि उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहन, रियायतें और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और इस योजना के अंतर्गत एफ पीओ को कुल परियोजना लागत की 30 प्रतिशत प्रारंभिक राशि का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए अधिकतम सीलिंग 6 लाख अथवा एफ पीओ द्वारा अर्जित डेढ़ गुना इक्विटी जो भी कम हो, उसका लाभ मिल सकेगा। यह योजना बैंक ऋण, ब्याज अनुदान आदि के लिए क्रैडिट गारंटी कवर भी सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री कृषि कोष से पात्र कृषि उत्पादक संगठनों को सहायता प्रदान की जाएगी।

स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर व्यापक चर्चा

हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर वर्षभर आयोजित होने वाले विभिन्न समारोहों को लेकर व्यापक चर्चा हुई। इसको लेकर बैठक में प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें विभिन्न विभागों की तरफ से किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण दिया गया।


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prashant sharma

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