Bilaspur: चरस आरोपियाें को सुनाई 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा
punjabkesari.in Friday, Oct 31, 2025 - 05:44 PM (IST)
बिलासपुर (बंशीधर): विशेष न्यायाधीश घुमारवीं मोहित बंसल की अदालत ने चरस के आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 6-6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने बताया कि 30 अप्रैल, 2023 की रात को सदर थाना टीम लखनपुर नौणी चौक मंडी-भराड़ी क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने नौणी चौक पर नाका लगाया हुआ था। रात करीब सवा 11 बजे नौणी चौक पर हरियाणा नंबर की सफेद रंग की कार बिलासपुर की तरफ से आई, जिसे पुलिस द्वारा जांच के लिए रोका गया।
जब कार की जांच की तो फ्रंट सीट के नीचे एक लिफाफे में रखी हुई 2 किलो 160 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपियों की पहचान जितेंद्र कुमार निवासी रूखी डाकघर व तहसील गोहाना थाना बरोदा जिला सोनीपत-हरियाणा व विकास निवासी गांव कनसाला तहसील व जिला रोहतक के रूप में हुई। सदर थाना बिलासपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच एएसआई संजीव कुमार ने की। मामले में अभियाेजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी उप-जिला न्यायवादी अभय गुप्ता ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कुल 17 गवाह पेश किए गए, जिसके बयानों के आधार पर न्यायालय ने दोनों दोषियों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।

