Himachal: हाईकाेर्ट का बड़ा एक्शन, हिमाचल के इस टोल प्लाजा में 30 अक्तूबर तक लगाई वसूली पर राेक

punjabkesari.in Friday, Sep 19, 2025 - 01:23 PM (IST)

शिमला: चंडीगढ़-शिमला नैशनल हाईवे की खराब हालत से परेशान लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट एक बड़ी राहत लेकर आया है। सड़क की बदहाल हालत और सुविधाओं की भारी कमी पर गहरी नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने सनवारा टोल बैरियर पर 20 सितम्बर से 30 अक्तूबर तक टोल वसूली पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश से इस रास्ते पर सफर करने वाले हजारों लोगों को राहत मिली है।
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मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने यह अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने सोलन के डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वे सड़कों की मुरम्मत के लिए नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) की पूरी मदद करें और साथ ही कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी नजर रखें। यही नहीं, कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग को भी कैथलीघाट से शिमला तक की सड़क को जल्द से जल्द सुधारने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शोघी के पास औद्योगिक क्षेत्र की सड़क पर विशेष ध्यान देने को कहा, जहां की हालत बेहद चिंताजनक बताई गई है।

यह मामला सिर्फ एक सड़क तक सीमित नहीं है। दरअसल, कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें नंगल नगर परिषद के पास कई टोल प्लाजा होने से आम लोगों को हो रही परेशानी का जिक्र था। कोर्ट ने इस मामले का दायरा बढ़ाते हुए एनएचएआई को आदेश दिया है कि वह राज्य के दूसरे टोल बैरियरों की स्थिति पर भी तीन सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करे। बेंच ने माना कि कई टोल बैरियरों की वजह से गाड़ियों की आवाजाही में बेवजह की रुकावट पैदा हो रही है।

कोर्ट ने टिंबर ट्रेल टोल बैरियर पर हो रही असुविधा का भी जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि वीकैंड पर यहां सिर्फ दो-तीन लेन ही खुली रहती हैं, जिससे लंबा जाम लग जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल नंबर की गाड़ियों के लिए कोई अलग से फ्री लेन नहीं है, जबकि उन्हें एंट्री टैक्स से छूट मिली हुई है। इसके बावजूद उन्हें जाम में फंसकर परेशानी झेलनी पड़ती है। इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी, जिसमें अधिकारीयों को अपने काम का ब्यौरा देना होगा।


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Vijay

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